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आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना नोटिस जारी करने का दिया आदेश

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरफ्तार सांसद रघुराम कृष्णम राजू मामले में अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने पर राज्य सरकार को अदालत की अवमानना का ​​नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर एएजी (AAG) से भी सवाल किया.

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
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Published : May 19, 2021, 6:22 PM IST

हैदराबाद : आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरफ्तार सांसद रघुराम कृष्णम राजू मामले में अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने पर राज्य सरकार को अदालत की अवमानना का ​​नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर एएजी (AAG) से भी सवाल किया.

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एएजी (AAG) ने कोर्ट के सवाल पर अपना जवाब पेश करते हुए कहा, सीआईडी की विशेष अदालत ने गिरफ्तार सांसद रघुराम कृष्णम राजू को निजी अस्पताल में रेफर कर संविधान का उल्लंघन किया है और रिकॉर्ड में यह भी लिखा गया कि सीआईडी ​​अधिकारियों को देर से 11 बजे आदेश मिले और इसलिए सांसद रघुराम कृष्णम राजू को एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित नहीं किया गया.

न्यायाधीश ने एएजी (AAG) से आगे पूछा कि यदि ऐसा है तो इस मुद्दे को उच्च न्यायालय के संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया. न्यायाधीश ने इस पूरे मामले में रजिस्ट्रार को सीआईडी और थाना प्रभारी के साथ-साथ राज्य सरकार को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया.

अदालत ने यह भी कहा कि अदालतें जरूरत के समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करती हैं.

ये भी पढ़ें : हमें बच्चों की चिंता और केंद्र को सिंगापुर में इमेज की फिक्र : मनीष सिसोदिया

हैदराबाद : आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरफ्तार सांसद रघुराम कृष्णम राजू मामले में अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने पर राज्य सरकार को अदालत की अवमानना का ​​नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर एएजी (AAG) से भी सवाल किया.

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एएजी (AAG) ने कोर्ट के सवाल पर अपना जवाब पेश करते हुए कहा, सीआईडी की विशेष अदालत ने गिरफ्तार सांसद रघुराम कृष्णम राजू को निजी अस्पताल में रेफर कर संविधान का उल्लंघन किया है और रिकॉर्ड में यह भी लिखा गया कि सीआईडी ​​अधिकारियों को देर से 11 बजे आदेश मिले और इसलिए सांसद रघुराम कृष्णम राजू को एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित नहीं किया गया.

न्यायाधीश ने एएजी (AAG) से आगे पूछा कि यदि ऐसा है तो इस मुद्दे को उच्च न्यायालय के संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया. न्यायाधीश ने इस पूरे मामले में रजिस्ट्रार को सीआईडी और थाना प्रभारी के साथ-साथ राज्य सरकार को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया.

अदालत ने यह भी कहा कि अदालतें जरूरत के समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करती हैं.

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