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AP HC On Margadarsi Accounts: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मार्गदर्शी शाखाओं को दिए गए सभी पुलिस नोटिस किए निलंबित

आंध्र प्रदेश पुलिस ने मार्गदर्शी चिट फंड्स के शाखा प्रबंधकों को नोटिस देकर चिराला, विशाखा और सीथमपेट शाखाओं के बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए कहा था, लेकन इसे चुनौती देते हुए, प्रबंधकों ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया और उन्हें तत्काल राहत मिली, क्योंकि अदालत ने सभी नोटिस निलंबित कर दिए. Margadarsi chit funds, AP HC on Margadarsi chit funds, Margadarsi bank account seized case.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 19, 2023, 6:58 PM IST

अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए, उच्च न्यायालय ने मार्गदर्शी चिट फंड के बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए सभी पुलिस नोटिस को निलंबित कर दिया है. इससे पहले, आंध्र प्रदेश पुलिस ने मार्गदर्शी शाखा प्रबंधकों को नोटिस देकर चिराला, विशाखा और सीथमपेट शाखाओं के बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए कहा था.

इसे चुनौती देते हुए, प्रबंधकों ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया और उन्हें तत्काल राहत मिली, क्योंकि अदालत ने सभी नोटिस निलंबित कर दिए. उच्च न्यायालय के निर्देश इसी तरह की एक और राहत के समानांतर आए हैं, जो अदालत ने जी यूरी रेड्डी की शिकायत में जालसाजी के माध्यम से शेयरों के हस्तांतरण का आरोप लगाते हुए मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष रामोजी राव और प्रबंध निदेशक शैलजा किरण को दी थी.

वहां कोर्ट ने इस मामले में राज्य सीआईडी के अधिकार क्षेत्र पर कड़ी आपत्ति जताई और बुधवार को अंतरिम आदेश जारी करते हुए सीआईडी द्वारा दर्ज मामले में आगे की सभी कार्यवाही को 8 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया. यह उल्लेख करना उचित है कि मार्गदर्शी ने आंध्र प्रदेश सीआईडी पर उसके व्यवसाय और उसके ग्राहक नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादों से काम करने का आरोप लगाया है.

कंपनी ने इस साल की शुरुआत में जारी एक बयान में कहा कि हमारे सभी ग्राहकों में घबराहट पैदा करने और उन्हें परेशान करने के लिए, जो चिट के सदस्य के रूप में उनकी पुष्टि के बाद भी उनके व्यक्तिगत विवरण पर जोर दे रहे हैं, एपी-सीआईडी मार्गदर्शी और उसके ग्राहक नेटवर्क के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ अपनी पूछताछ जारी रख रही है.

अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए, उच्च न्यायालय ने मार्गदर्शी चिट फंड के बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए सभी पुलिस नोटिस को निलंबित कर दिया है. इससे पहले, आंध्र प्रदेश पुलिस ने मार्गदर्शी शाखा प्रबंधकों को नोटिस देकर चिराला, विशाखा और सीथमपेट शाखाओं के बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए कहा था.

इसे चुनौती देते हुए, प्रबंधकों ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया और उन्हें तत्काल राहत मिली, क्योंकि अदालत ने सभी नोटिस निलंबित कर दिए. उच्च न्यायालय के निर्देश इसी तरह की एक और राहत के समानांतर आए हैं, जो अदालत ने जी यूरी रेड्डी की शिकायत में जालसाजी के माध्यम से शेयरों के हस्तांतरण का आरोप लगाते हुए मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष रामोजी राव और प्रबंध निदेशक शैलजा किरण को दी थी.

वहां कोर्ट ने इस मामले में राज्य सीआईडी के अधिकार क्षेत्र पर कड़ी आपत्ति जताई और बुधवार को अंतरिम आदेश जारी करते हुए सीआईडी द्वारा दर्ज मामले में आगे की सभी कार्यवाही को 8 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया. यह उल्लेख करना उचित है कि मार्गदर्शी ने आंध्र प्रदेश सीआईडी पर उसके व्यवसाय और उसके ग्राहक नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादों से काम करने का आरोप लगाया है.

कंपनी ने इस साल की शुरुआत में जारी एक बयान में कहा कि हमारे सभी ग्राहकों में घबराहट पैदा करने और उन्हें परेशान करने के लिए, जो चिट के सदस्य के रूप में उनकी पुष्टि के बाद भी उनके व्यक्तिगत विवरण पर जोर दे रहे हैं, एपी-सीआईडी मार्गदर्शी और उसके ग्राहक नेटवर्क के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ अपनी पूछताछ जारी रख रही है.

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