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आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी है.

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Published : Jan 21, 2021, 12:24 PM IST

Updated : Jan 21, 2021, 12:42 PM IST

andhra hc
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अमरावती : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी है.

बता दें कि आंध्र प्रदेश के पंचायती राज मंत्री पेड्डरेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने घोषणा की थी कि वह स्थानीय निकाय चुनावों का बहिष्कार करेंगे, जिसके बाद यह मसला हाई कोर्ट पहुंचा.

पढ़ें :- आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग ने दायर की अवमानना की याचिका

पेड्डरेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते राज्य में स्थानीय चुनाव रद्द कर दिए थे और अब जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से चल रही है उस दौरान स्थानीय निकाय चुनाव करवाने की सूचना दी गई है.

अमरावती : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी है.

बता दें कि आंध्र प्रदेश के पंचायती राज मंत्री पेड्डरेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने घोषणा की थी कि वह स्थानीय निकाय चुनावों का बहिष्कार करेंगे, जिसके बाद यह मसला हाई कोर्ट पहुंचा.

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पेड्डरेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते राज्य में स्थानीय चुनाव रद्द कर दिए थे और अब जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से चल रही है उस दौरान स्थानीय निकाय चुनाव करवाने की सूचना दी गई है.

Last Updated : Jan 21, 2021, 12:42 PM IST
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