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चारधाम यात्रा पर रोक जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल - चारधाम यात्रा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी दाखिल कर चारधाम यात्रा पर रोक की मांग की गई है. उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पहले ही इस पर रोक लगा दी थी, जिसे उत्तराखंड सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. यह अर्जी उसी को लेकर है. आवेदक ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखने की मांग की है.

चारधाम यात्रा
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Published : Jul 10, 2021, 3:32 PM IST

नई दिल्ली : कोरोना के मद्देनजर चारधाम यात्रा (Char Dham Yatra) पर रोक जारी रखने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttrakhand High Court) ने पहले ही इस पर रोक लगा दी थी. उत्तराखंड सरकार ने इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. आवेदन के जरिए हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को खारिज करने की मांग की गई है.

कोविड 19 का दिया हवाला
अर्जी में कुंभ मेले के दौरान कोविड 19 दिशानिर्देशों के उल्लंघन का हवाला दिया गया है. इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में जब तक वायरस समाप्त नहीं होता है चारधाम यात्रा भी नहीं होनी चाहिए. आवेदक का कहना है कि यात्रा होने से वहां के स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य को खतरा है.

राज्य सरकार ने ये दिया था तर्क
उत्तराखंड सरकार (Uttrakhand government) ने 6 जुलाई को शीर्ष अदालत में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी. याचिका में जिक्र किया गया था कि इस यात्रा पर क्षेत्र की बड़ी आबादी की आजीविका निर्भर करती है. साथ ही यह तर्क दिया था कि राज्य यह सुनिश्चित करता है कि यात्रा चरणबद्ध तरीके से की जाएगी, एसओपी का पालन करने वाले अधिकारी होंगे और तीर्थयात्रियों के मंदिरों में प्रवेश करने के लिए आरटी पीसीआर परीक्षण अनिवार्य होगा. राज्य सरकार ने कोरोना के घटते मामलों का हवाला भी दिया था. 28 जून को हाईकोर्ट ने यात्रा पर रोक लगा दी थी और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का आदेश दिया था.

पढ़ें- चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ SC पहुंची उत्तराखंड सरकार

नई दिल्ली : कोरोना के मद्देनजर चारधाम यात्रा (Char Dham Yatra) पर रोक जारी रखने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttrakhand High Court) ने पहले ही इस पर रोक लगा दी थी. उत्तराखंड सरकार ने इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. आवेदन के जरिए हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को खारिज करने की मांग की गई है.

कोविड 19 का दिया हवाला
अर्जी में कुंभ मेले के दौरान कोविड 19 दिशानिर्देशों के उल्लंघन का हवाला दिया गया है. इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में जब तक वायरस समाप्त नहीं होता है चारधाम यात्रा भी नहीं होनी चाहिए. आवेदक का कहना है कि यात्रा होने से वहां के स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य को खतरा है.

राज्य सरकार ने ये दिया था तर्क
उत्तराखंड सरकार (Uttrakhand government) ने 6 जुलाई को शीर्ष अदालत में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी. याचिका में जिक्र किया गया था कि इस यात्रा पर क्षेत्र की बड़ी आबादी की आजीविका निर्भर करती है. साथ ही यह तर्क दिया था कि राज्य यह सुनिश्चित करता है कि यात्रा चरणबद्ध तरीके से की जाएगी, एसओपी का पालन करने वाले अधिकारी होंगे और तीर्थयात्रियों के मंदिरों में प्रवेश करने के लिए आरटी पीसीआर परीक्षण अनिवार्य होगा. राज्य सरकार ने कोरोना के घटते मामलों का हवाला भी दिया था. 28 जून को हाईकोर्ट ने यात्रा पर रोक लगा दी थी और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का आदेश दिया था.

पढ़ें- चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ SC पहुंची उत्तराखंड सरकार

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