मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट को देखते हुए 'ब्रेक द चेन' के तहत प्रतिबंधों में ढील दी है. इसके तहत, मुंबई में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को सप्ताह के सभी दिन रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने सोमवार देर रात इस संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए.
फिलहाल मुंबई में कोरोना मरीजों की पॉजिटिविटी दर 1.76 फीसदी है. इसके बावजूद नगर निगम ने मुंबई में लेवल-3 की पाबंदियों में मंगलवार से ढील देने का फैसला किया है. लोकल ट्रेन सेवाओं, निजी कार्यालयों, मॉल, सिनेमाघरों में आम जनता को कोई छूट नहीं दी गई है.
इससे पहले दुकानों को केवल शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब समय बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया है.
मुंबई से सटे जिलों में भीड़भाड़ और कोरोना वायरस के प्रसार के कारण आम यात्रियों को फिलहाल लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है. वर्तमान में, केवल आवश्यक सेवा कर्मियों को लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति है.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी दुकानें और प्रतिष्ठान सप्ताह के सभी दिन रात 10 बजे तक खुल सकेंगी. हालांकि, मेडिकल दुकानें सप्ताह के सभी दिनों में 24 घंटे खुली रह सकती हैं. सभी रेस्टोरेंट, होटलों को शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति होगी.
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इसके अलावा स्विमिंग पूल और इनडोर व आउटडोर स्टेडियम खोलने की अनुमति दी गई. हालांकि, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने होगा.