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स्वतंत्रता दिवस पर हवाई हमले का खतरा, दिल्ली में नहीं उड़ेंगे ड्रोन

स्वतंत्रता दिवस (Independence day) के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में धारा 144 (section 144) लगा दी गई है. वहीं आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए दिल्ली में ड्रोन (Drone) उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

दिल्ली में नहीं उड़ेंगे ड्रोन
दिल्ली में नहीं उड़ेंगे ड्रोन
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Published : Jul 15, 2021, 11:57 PM IST

नई दिल्ली : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी या अपराधी हवाई हमला कर सकते हैं. यह हमला विभिन्न हवाई प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर किया जा सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर (police commissioner) बालाजी श्रीवास्तव ने 1 महीने के लिए ड्रोन सहित हवाई वस्तु उड़ाने पर रोक लगा दी है. इसके लिए दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है. जो इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश आगामी 16 अगस्त तक लागू रहेगा.

पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है. यह बात सामने आई है कि कुछ अपराधी या आतंकवादी (Terrorist) लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं. किसी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए वह किसी हवाई प्लेटफार्म जैसे पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएन, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट पैराजंपिंग के जरिए हमला कर सकते हैं.

पढ़ें- विदिशा में बच्चे को बचाते समय कुआं धंसा, 40 लोग गिरे, रेस्क्यू टीम ने 25 को बचाया

इसके चलते उन्होंने उड़ने वाली इन वस्तुओं पर स्वतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए इनके उड़ाने पर रोक लगा दी है. इसे लेकर दिल्ली में धारा 144 लगाई गई है. इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक के लिए लागू रहेगा.

नई दिल्ली : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी या अपराधी हवाई हमला कर सकते हैं. यह हमला विभिन्न हवाई प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर किया जा सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर (police commissioner) बालाजी श्रीवास्तव ने 1 महीने के लिए ड्रोन सहित हवाई वस्तु उड़ाने पर रोक लगा दी है. इसके लिए दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है. जो इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश आगामी 16 अगस्त तक लागू रहेगा.

पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है. यह बात सामने आई है कि कुछ अपराधी या आतंकवादी (Terrorist) लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं. किसी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए वह किसी हवाई प्लेटफार्म जैसे पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएन, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट पैराजंपिंग के जरिए हमला कर सकते हैं.

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इसके चलते उन्होंने उड़ने वाली इन वस्तुओं पर स्वतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए इनके उड़ाने पर रोक लगा दी है. इसे लेकर दिल्ली में धारा 144 लगाई गई है. इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक के लिए लागू रहेगा.

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