नई दिल्ली : नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को सभी एयरलाइनों को हवाई अड्डे के चेक-इन काउंटरों पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं लेने को कहा है. दरअसल डीजीसीए ने एक बयान जारी किया है कि इसे विमान नियम, 1937 के नियम 135 के तहत प्रदान किए गए 'टैरिफ' के भीतर नहीं माना जा सकता है.
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल (डॉ.) वी के सिंह (सेवानिवृत्त) ने सोमवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 'नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 2021 का एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर (एटीसी) -01 जारी किया है जिसके अनुसार, तरजीही बैठने जैसी कुछ सेवाओं को अनबंडल और चार्ज करने की अनुमति दी गई है, लेकिन इन्हें लेना अनिवार्य नहीं है.' उन यात्रियों के लिए ऑटो सीट असाइनमेंट का भी प्रावधान है जिन्होंने निर्धारित प्रस्थान से पहले वेब चेक-इन के लिए किसी भी सीट का चयन नहीं किया है.
मंत्री ने अपने जवाब में जोड़ा कि जहां तक हवाई अड्डों पर चेक-इन की बात है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी अनुसूचित एयरलाइनों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट चेक इन काउंटरों पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि न लें क्योंकि इसे विमान नियम, 1937 के नियम 135 के तहत 'टैरिफ' के तहत नहीं माना जा सकता है. गौरतलब है कि चेक-इन काउंटरों पर बोर्डिंग पास प्राप्त करने के लिए हवाई यात्रियों को अपनी जेब ढीली करने के लिए मजबूर किए जाने के कुछ सप्ताह बाद ऐसा हुआ है.
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