नई दिल्ली: भारत के विमानन नियामक महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को पायलटों और केबिन क्रू के लिए कोविड-19 टीकाकरण से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए. डीजीसीए ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के बाद वह दो दिनों तक उड़ान नहीं भर सकते हैं.
डीजीसीए प्रमुख अरुण कुमार ने कहा कि एयरक्रू टीकाकरण के 48 घंटे बाद तक 'फ्लाइंग के लिए मेडिकली अनफिट' होगा. इसके बाद यदि कोई लक्षण नहीं हैं, तो एयरक्रू 'अप्रतिबंधित' उड़ान कर्तव्यों को फिर से शुरू करने के लिए फिट है.
आदेश में आगे कहा गया है कि यदि, 48 घंटों के बाद, पायलट में कोई भी लक्षण देखा जाता है तो चिकित्सकीय जांच कंपनी के डॉक्टर या उसके एएमए द्वारा की जाएगी.
अरुण कुमार ने आदेश में कहा कि पायलटों को उड़ान कर्तव्यों के लिए फिट घोषित किया जा सकता है बशर्ते वह बिना किसी दवा के एसिम्टोमैटिक हों. इसको लेकर एक 'चिकित्सा उपचार प्रमाणपत्र' प्राप्त करने की भी आवश्यक्ता होगी.
यदि कोविड-19 के टीकाकरण के बाद 14 दिनों तक क्रू का कोई भी सदस्य अनफिट है तो इसके लिए 'विशेष चिकित्सा परीक्षा' की आवश्यकता होगी. इस जांच के बाद ही यह तय हो पाएगा कि वह उड़ान भरने के लिए फिट हैं या नहीं.
इसके अलावा डीजीसीए ने एयरलाइंस को घरेलू परिचालन में सभी पायलटों और केबिन क्रू के लिए प्री-फ्लाइट श्वास विश्लेषक (बीए) परीक्षण बढ़ाने का आदेश दिया है.
डीजीसीए के एक अधिकारी के अनुसार, विमानन नियामक कुछ महीनों में स्थिति की समीक्षा करेगा और फिर परीक्षण आवश्यकताओं को बढ़ाकर 50% और फिर अंततः 100% तक ले जाएगा.
पढ़ें-विमानन क्षेत्र को बजट में ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं, विशेषज्ञों की राय
अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए, पिछले मानदंडों के अनुसार प्रति दिन 100% पूर्व उड़ान बीए परीक्षण किया जा रहा है.
डीजीसीए ने पिछले साल 29 मार्च को कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण सभी विमानन कर्मियों के लिए शराब परीक्षण निलंबित कर दिया था. हालांकि, विमानन नियामक ने सितंबर में एयरलाइंस को 10% पायलट और केबिन क्रू सदस्यों के लिए प्री-फ्लाइट अल्कोहल टेस्ट फिर से शुरू करने का आदेश दिया था.