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एयरसेल मैक्सिस डील मामला : पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को समन जारी

एयरसेल मैक्सिस मामले में दिल्ली की अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और अन्य को समन जारी किया है. कोर्ट की ओर से सभी को ईडी और सीबीआई से जुड़े मामले में तलब किया गया है. कोर्ट की ओर से यह कार्रवाई केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से दायर की गई चार्जशीट को संज्ञान लेने के बाद की गई है.

P Chidambaram Karti Chidambaram
पी चिदंबरम कार्ति चिदंबरम
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Published : Nov 27, 2021, 3:25 PM IST

Updated : Nov 27, 2021, 5:04 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर शनिवार को संज्ञान लिया और उन्हें 20 दिसंबर को तलब किया.

विशेष न्यायाधीश एम. के.नागपाल ने इस बात पर गौर करते हुए आदेश पारित किया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में चिदंबरम और अन्य आरोपियों को समन भेजे जाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

सीबीआई और ईडी ने अदालत को सूचित किया कि ब्रिटेन और सिंगापुर को जांच से जुड़ी और सूचना प्राप्त करने के वास्ते अनुरोध पत्र भेजे गये हैं और इस संबंध में कुछ प्रगति हुई है.

पढ़ें :- एक फरवरी तक चिदंबरम और कार्ति के खिलाफ जांच पूरी करें एजेंसिया : कोर्ट

अदालत में ईडी का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक एन.के. मट्टा ने किया जबकि सीबीआई के लिए अधिवक्ता नूर रामपाल पेश हुए. यह मामला एयरसेल-मैक्सिस समझौते के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा दी गई मंजूरी में कथित अनियमितता से जुडा है. इस समझौते को वर्ष 2006 में मंजूरी दी गई थी, तब चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे.

सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री रहते हुए चिदंबरम ने समझौते को अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर मंजूरी दी जिससे कुछ लोगों को लाभ हुआ.

(एजेंसी इनपुट)

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर शनिवार को संज्ञान लिया और उन्हें 20 दिसंबर को तलब किया.

विशेष न्यायाधीश एम. के.नागपाल ने इस बात पर गौर करते हुए आदेश पारित किया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में चिदंबरम और अन्य आरोपियों को समन भेजे जाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

सीबीआई और ईडी ने अदालत को सूचित किया कि ब्रिटेन और सिंगापुर को जांच से जुड़ी और सूचना प्राप्त करने के वास्ते अनुरोध पत्र भेजे गये हैं और इस संबंध में कुछ प्रगति हुई है.

पढ़ें :- एक फरवरी तक चिदंबरम और कार्ति के खिलाफ जांच पूरी करें एजेंसिया : कोर्ट

अदालत में ईडी का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक एन.के. मट्टा ने किया जबकि सीबीआई के लिए अधिवक्ता नूर रामपाल पेश हुए. यह मामला एयरसेल-मैक्सिस समझौते के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा दी गई मंजूरी में कथित अनियमितता से जुडा है. इस समझौते को वर्ष 2006 में मंजूरी दी गई थी, तब चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे.

सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री रहते हुए चिदंबरम ने समझौते को अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर मंजूरी दी जिससे कुछ लोगों को लाभ हुआ.

(एजेंसी इनपुट)

Last Updated : Nov 27, 2021, 5:04 PM IST
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