लखनऊ: गोरखनाथ मंदिर में घुसकर आतंकी हमला कर सुरक्षाकर्मियों को घायल करने के अभियुक्त अहमद मुर्तजा अब्बासी को पूछताछ के लिए सात दिन की कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश एटीएस के प्रभारी न्यायाधीश मोहम्मद ग़ज़ाली ने दिया है. एटीएस अभियुक्त मुर्तजा को 26 अप्रैल की सुबह 11 बजे से 3 मई की सुबह 11 बजे तक कस्टडी में रखेगी.
अभियुक्त अहमद मुर्तजा अब्बासी को एटीएस ने गोरखपुर जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया, साथ ही गोरखपुर के जेल अधीक्षक का पत्र पेश किया जिसमें अधीक्षक ने अभियुक्त को लखनऊ जेल में रखने का अनुरोध किया था. इस पर कोर्ट ने अभियुक्त को लखनऊ जेल में रखने का आदेश देते हुए उसे 30 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
इसके बाद एटीएस के विवेचक और डिप्टी एसपी संजय वर्मा की ओर से एटीएस के संयुक्त निदेशक अतुल कुमार ओझा ने अभियुक्त को सात दिन के लिए पुलिस कस्टडी में देने की मांग वाली अर्जी देकर बताया कि आरोपी को 4 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर पर हमले के बाद गिरफ्तार किया गया था. बाद में मामले की विवेचना एटीएस को सौप दी गई थी. वहीं, गोरखपुर की कोर्ट ने अभियुक्त को 16 अप्रैल तक पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड पर दिया था, विवेचना के दौरान अभियुक्त से मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का डाटा खंगाला गया व अभियुक्त के सोशल मीडिया प्लेटफार्म से डाटा टेक डाउन कराया गया. इसके विश्लेषण में कई तथ्य मिले हैं.
कहा गया कि आरोपी से उन तथ्यों के बारे में पूछताछ किया जाना आवश्यक है. उल्लेखनीय है कि चार अप्रैल को गोरखनाथ चौकी के मुख्य आरक्षी विनय कुमार मिश्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि वादी गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में था व गेट नम्बर 1 की सुरक्षा का प्रभारी था. अचानक अभियुक्त आया और बांके से पीएसी के सिपाही अनिल कुमार पासवान पर हमला किया और हथियार छीनने का प्रयास किया.
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इस पर ड्यूटी पर लगे अन्य सुरक्षाकर्मी भी आ गए तो अभियुक्त ने दूसरे सिपाही गोपाल गौड़ को भी घायल कर दिया. अभियुक्त धार्मिक नारे भी लगा रहा था. उसके हमले के कारण वहां अफरातफरी मच गई. हालांकि थोड़ी देर की मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने अभियुक्त को पकड़ लिया. अभियुक्त के पास से बांका, पर्स, एटीएम कार्ड, डीएल, लैपटॉप, धार्मिक साहित्य आदि सामान बरामद हुआ था.