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Uttarakhand: हरिद्वार में तेज लाउडस्पीकर बजाने पर प्रशासन ने 7 मस्जिदों पर ठोका जुर्माना

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सात मस्जिदों पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इन सभी मस्जिदों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था. साथ ही लाउडस्पीकर अनुमति प्राप्तकर्ता शर्तों और नियमों का पालन नहीं कर रहे थे. बकायदा इससे पहले उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था. इसके बावजूद भी बाज नहीं आए तो प्रशासन को जुर्माना लगाना पड़ा.

Administration imposed fine on 7 mosques
हरिद्वार में तेज लाउडस्पीकर
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Published : Jan 19, 2023, 10:45 PM IST

हरिद्वारः उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर प्रशासन ने सात मस्जिदों पर 35 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है. साथ ही दो मस्जिदों के लिए चेतावनी भी जारी की है. यह कार्रवाई एसडीएम पूरण सिंह राणा की ओर से की गई.

बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट और शासन के आदेश पर मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए कुछ शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ अनुमति देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन हरिद्वार जिले में आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. इससे पहले थानाध्यक्ष पथरी और क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण बोर्ड रुड़की की जांच रिपोर्ट में ध्वनि प्रदर्शन करने पर अनुमति प्राप्तकर्ता को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन नोटिस का जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर प्रत्येक मस्जिद पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. साथ ही लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति लेने वालों को जुर्माने की राशि भरने के निर्देश जारी किए गए हैं.
ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड में खत्म होगा धार्मिक कब्जे का 'खेल'? सरकार ने बताया प्लान तो विपक्ष ने किया पलटवार

एसडीएम पूरण सिंह राणा ने बताया कि जामा मस्जिद स्थित कटारपुर अलीपुर के जमशेद अली निवासी कटारपुर अलीपुर, इबादुल्लाहीताला (किक्कर वाली) मस्जिद स्थित गुर्जर बस्ती पथरी के गुलाम नबी निवासी गुर्जर बस्ती, बिलाल मस्जिद स्थित निकट बस स्टैंड धनपुरा पदार्था के मोहम्मद मुस्तकीम, जामा मस्जिद ग्राम नसीरपुर कला के इब्राहिम निवासी नासिरपुर कला, जामा मस्जिद निकट झंडा चौक धनपुरा पदार्था के जुल्फिकार अली निवासी धनपुरा पदार्था, बिलाल मस्जिद स्थित ग्राम घोसीपुरा हरिद्वार के मोहम्मद मोहब्बत पर जुर्माना लगाया गया है.
ये भी पढ़ेंः वन भूमि पर अतिक्रमणः महकमे को पता नहीं कब हुए कब्जे, 200 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थल चिन्हित

इसके अलावा साबरी जामा मस्जिद स्थित ग्राम घिस्सूपुरा हरिद्वार के मोहम्मद उस्मान निवासी गनी घिस्सूपुरा पर जुर्माना करने की कार्रवाई की गई है. वहीं, जामा मस्जिद स्थित इक्कड़ खुर्द के शराफत अली निवासी इक्कड़ खुर्द और मदीना मस्जिद स्थित मुस्तफाबाद उर्फ पदार्था लक्सर रोड हरिद्वार के मुबारक अली, तालिब हसन और मोहम्मद फारूक निवासी मुस्तफाबाद को मानकों के उल्लंघन करने पर चेतावनी जारी की गई है.
ये भी पढ़ेंः जिस मजार के लिए बीजेपी विधायक ने दिए ₹2 लाख, उसी पर चला बुलडोजर, पोरी बोले- ठोकर लगी है, अब रखूंगा ध्यान

हरिद्वारः उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर प्रशासन ने सात मस्जिदों पर 35 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है. साथ ही दो मस्जिदों के लिए चेतावनी भी जारी की है. यह कार्रवाई एसडीएम पूरण सिंह राणा की ओर से की गई.

बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट और शासन के आदेश पर मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए कुछ शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ अनुमति देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन हरिद्वार जिले में आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. इससे पहले थानाध्यक्ष पथरी और क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण बोर्ड रुड़की की जांच रिपोर्ट में ध्वनि प्रदर्शन करने पर अनुमति प्राप्तकर्ता को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन नोटिस का जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर प्रत्येक मस्जिद पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. साथ ही लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति लेने वालों को जुर्माने की राशि भरने के निर्देश जारी किए गए हैं.
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एसडीएम पूरण सिंह राणा ने बताया कि जामा मस्जिद स्थित कटारपुर अलीपुर के जमशेद अली निवासी कटारपुर अलीपुर, इबादुल्लाहीताला (किक्कर वाली) मस्जिद स्थित गुर्जर बस्ती पथरी के गुलाम नबी निवासी गुर्जर बस्ती, बिलाल मस्जिद स्थित निकट बस स्टैंड धनपुरा पदार्था के मोहम्मद मुस्तकीम, जामा मस्जिद ग्राम नसीरपुर कला के इब्राहिम निवासी नासिरपुर कला, जामा मस्जिद निकट झंडा चौक धनपुरा पदार्था के जुल्फिकार अली निवासी धनपुरा पदार्था, बिलाल मस्जिद स्थित ग्राम घोसीपुरा हरिद्वार के मोहम्मद मोहब्बत पर जुर्माना लगाया गया है.
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इसके अलावा साबरी जामा मस्जिद स्थित ग्राम घिस्सूपुरा हरिद्वार के मोहम्मद उस्मान निवासी गनी घिस्सूपुरा पर जुर्माना करने की कार्रवाई की गई है. वहीं, जामा मस्जिद स्थित इक्कड़ खुर्द के शराफत अली निवासी इक्कड़ खुर्द और मदीना मस्जिद स्थित मुस्तफाबाद उर्फ पदार्था लक्सर रोड हरिद्वार के मुबारक अली, तालिब हसन और मोहम्मद फारूक निवासी मुस्तफाबाद को मानकों के उल्लंघन करने पर चेतावनी जारी की गई है.
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