फरीदकोट: पंजाब के फरीदकोट में हुए बेअदबी मामले में आरोपी डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी. गोलीबारी में एक गनमैन भी घायल हो गया है. सुबह जब प्रदीप सिंह अपनी दुकान खोलने के लिए जा रहा था तभी दो बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया. इसके साथ ही गनमैन को गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बेअदबी के मामले IPC की धारा 295 और 295A के तहत दर्ज होते हैं.
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गुरुद्वारे या वहां की पवित्र वस्तु को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल की सजा हो सकती है. धार्मिक भावनाएं भड़काने के मकसद से की गई बेअदबी पर 3 साल की सजा है. साल 2018 में पंजाब ने बेअदबी के मसलों पर कानून में संशोधन करके धारा 295AA जोड़ने की बात आगे बढ़ाई थी. इसमें गुरू ग्रंथ साहिब, श्रीमद्भगवतगीता, पवित्र कुरान और पवित्र बाइबल की बेअदबी पर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया था. हालांकि, इस प्रस्ताव पर केंद्र ने कोई एक्शन नहीं लिया. वहीं, सिख समुदाय ये मांग करता रहा है कि बेअदबी के मामले में 10 से 20 साल की सजा होनी चाहिए.