नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में CBI से जुड़े मामले की सुनवाई टाल दिया. स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को करने का आदेश दिया. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज आरोपियों को उपलब्ध कराते हुए जवाब दाखिल किया.
इस पर आरोपियों ने दस्तावेजों की स्क्रूटनी के लिए समय देने की मांग की. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 30 जनवरी तक टाल दिया. सुनवाई के दौरान इस मामले के आरोपियों लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 16 आरोपी और एक आरोपी कंपनी मेसर्स एके इंफोसिस्टम प्राईवेट लिमिटेड की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये पेश हुए. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी इस मामले का ट्रायल जल्द निपटाने का निर्देश दिया है.
इस पहले 6 जनवरी को कोर्ट ने सीबीआई को आरोपियों को चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए आज तक का समय दिया था. कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को CBI को निर्देश दिया था कि वो आरोपियों को चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं. कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को इस मामले के आरोपी और बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शासकीय कार्यों के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी.
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कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी. कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 3 जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.
सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट में बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई इस मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. 15 मार्च 2023 को कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत दी थी. कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी. कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को इन तीनों आरोपियों समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 7 अक्टूबर 2022 को रेलवे भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था.