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Child pornography case: रायगढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी, 6 आरोपी गिरफ्तार - National Crime Records Bureau

रायगढ़ पुलिस ने एनसीआरबी से मिली जानकारी के आधार पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. रविवार को शहर के तीन थानों में केस दर्ज कर यह कार्रवाई की गई है.

Accused arrested in child pornography
रायगढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी
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Published : May 7, 2023, 9:51 PM IST

रायगढ़: छत्तीसगढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुडे़ मामले बढ़ते जा रहे हैं. इस तरह के केसों को रोकने के लिए एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, National Crime Records Bureau) लगातार काम कर रहा है. यह ब्यूरो राज्य के पुलिस को इस तरह के लोगों की सूचनाएं मुहैया कराता है. जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट को एक्सेस और शेयर करते हैं. इस बार एनसीआरबी ने रायगढ़ पुलिस को इनपुट मुहैया कराने का काम किया था. जिस पर रायगढ़ पुलिस ने छह लोगों की गिरफ्तारी की है.

इन थानों में हुई कार्रवाई: एनसीआरबी की टिप पर रायगढ़ पुलिस ने कोतवाली थाने से 3, कोतरा रोड से 2 और जूटमिट से एक शख्स को गिरफ्तार किया है. सभी 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने सभी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. चक्रधरनगर, घरघोड़ा और खरसिया इलाके को लेकर भी रायगढ़ पुलिस को टिप मिली है. इन इलाकों में भी कार्रवाई की जाएगी.

आईटी एक्ट के तहत हुई कार्रवाई: यह कार्रवाई आईटी एक्ट की धारा 67 बी के तहत की गई है. बार बार लोगों को चेतावनी दी जाती है और आगाह किया जाता है कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट को एक्सेस और शेयर न करें. न ही इस तरह के केंटेंट मोबाइल पर देखें. फिर लोग इस तरह के पोर्नोग्राफी के लत को पकड़ लेते हैं. यही वजह है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. सोशल साइट्स को भी खंगाला जा रहा है. छत्तीसगढ़ पुलिस की साइबर टीम इस ओर काम कर रही है.

ये भी पढ़ें: Child pornography: कोरबा में CBI ने छत्रपाल का मोबाइल किया जब्त, पूछताछ के लिए बुलाया दिल्ली

क्या कहता है आईटी एक्ट: आईटी एक्ट की धारा 67 बी के तहत वो लोग दोषी होते हैं. जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े फोटो, वीडियो को इंटरनेट पर खोजते हैं. या उसे बनाते हैं. या उसे शेयर करते हैं और या फिर उसे डाउनलोड करते हैं. इस एक्ट के तहत दोषी पाए जाने वाले आरोपी को पांच साल की सजा के साथ या दस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है. या फिर दोनों सजा दी जा सकती है. इस केस में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक शख्स बिहार के मुज्जफरपुर का रहने वाला है. जबकि दो महिला आरोपी जूटमिल थानाक्षेत्र की रहने वाली है. चौथा आरोपी कोतारोड का रहने वाला है.पांचवा आरोपी मस्तूरी का रहने वाला है. छठा आरोपी जूटमिल का रहने वाला है.

इस कार्रवाई के लिए रायगढ़ एसपी सदानंद कुमार लगातार पुलिसकर्मियों को साइबर टीम के साथ मिलकर काम करने की समझाइश देते रहते हैं. उसी के तहत यह सफलता पुलिस को मिली है.

रायगढ़: छत्तीसगढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुडे़ मामले बढ़ते जा रहे हैं. इस तरह के केसों को रोकने के लिए एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, National Crime Records Bureau) लगातार काम कर रहा है. यह ब्यूरो राज्य के पुलिस को इस तरह के लोगों की सूचनाएं मुहैया कराता है. जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट को एक्सेस और शेयर करते हैं. इस बार एनसीआरबी ने रायगढ़ पुलिस को इनपुट मुहैया कराने का काम किया था. जिस पर रायगढ़ पुलिस ने छह लोगों की गिरफ्तारी की है.

इन थानों में हुई कार्रवाई: एनसीआरबी की टिप पर रायगढ़ पुलिस ने कोतवाली थाने से 3, कोतरा रोड से 2 और जूटमिट से एक शख्स को गिरफ्तार किया है. सभी 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने सभी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. चक्रधरनगर, घरघोड़ा और खरसिया इलाके को लेकर भी रायगढ़ पुलिस को टिप मिली है. इन इलाकों में भी कार्रवाई की जाएगी.

आईटी एक्ट के तहत हुई कार्रवाई: यह कार्रवाई आईटी एक्ट की धारा 67 बी के तहत की गई है. बार बार लोगों को चेतावनी दी जाती है और आगाह किया जाता है कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट को एक्सेस और शेयर न करें. न ही इस तरह के केंटेंट मोबाइल पर देखें. फिर लोग इस तरह के पोर्नोग्राफी के लत को पकड़ लेते हैं. यही वजह है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. सोशल साइट्स को भी खंगाला जा रहा है. छत्तीसगढ़ पुलिस की साइबर टीम इस ओर काम कर रही है.

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क्या कहता है आईटी एक्ट: आईटी एक्ट की धारा 67 बी के तहत वो लोग दोषी होते हैं. जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े फोटो, वीडियो को इंटरनेट पर खोजते हैं. या उसे बनाते हैं. या उसे शेयर करते हैं और या फिर उसे डाउनलोड करते हैं. इस एक्ट के तहत दोषी पाए जाने वाले आरोपी को पांच साल की सजा के साथ या दस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है. या फिर दोनों सजा दी जा सकती है. इस केस में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक शख्स बिहार के मुज्जफरपुर का रहने वाला है. जबकि दो महिला आरोपी जूटमिल थानाक्षेत्र की रहने वाली है. चौथा आरोपी कोतारोड का रहने वाला है.पांचवा आरोपी मस्तूरी का रहने वाला है. छठा आरोपी जूटमिल का रहने वाला है.

इस कार्रवाई के लिए रायगढ़ एसपी सदानंद कुमार लगातार पुलिसकर्मियों को साइबर टीम के साथ मिलकर काम करने की समझाइश देते रहते हैं. उसी के तहत यह सफलता पुलिस को मिली है.

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