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जम्मू-कश्मीर : एसीबी ने रिश्वत मांगने के आरोप में कार्यकारी मजिस्ट्रेट को किया गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जम्मू-कश्मीर में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया. मामला पेड़ कटान से जुड़ा था.

ACB arrests magistrate for demanding bribe
कार्यकारी मजिस्ट्रेट गिरफ्तार
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Published : Feb 17, 2022, 10:55 PM IST

श्रीनगर : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में बारामूला जिले के चुकर इलाके के एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया. एसीबी के मुताबिक, आरोपी हबीबुल्लाह मीर ने शिकायतकर्ता से 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी.

एसीबी के एक बयान में कहा गया है, 'एसीबी को शिकायत मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि हबीबुल्ला मीर जो बारामूला के कुंजर टेन्सिल में चुकर के नायब तहसीलदार हैं, ने उन्हें अखरोट के पेड़ को काटने की अनुमति देने के लिए 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी.'

बयान के अनुसार, 'शिकायतकर्ता ने एक अखरोट के पेड़ को हटाने के लिए हबीबुल्लाह मीर से एक आवेदन के साथ संपर्क किया, जिसे तहसीलदार कुंजर के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था. शिकायतकर्ता के अनुसार पेड़ बहुत पुराना था और यह कभी भी गिरने वाला था. इस कारण से पेड़ की वजह से शिकायतकर्ता के घर या परिवार के सदस्यों को नुकसान की आशंका थी.'

एसीबी ने कहा, ' शिकायतकर्ता ने पेड़ काटने की अनुमति के लिए अधिकारियों से संपर्क किया तो संबंधित नायब तहसीलदार हबीबुल्ला मीर ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी.'

एसीबी के बयान में कहा गया है, 'राशि को बाद में 20,000 रुपये में तय किया गया था. शिकायतकर्ता ने हबीबुल्लाह के खाते में 10,000 रुपये जमा भी किए थे.'

पढ़ें- सांसद को बेच डाली बैंक के पास गिरवी प्रॉपर्टी, रिटायर्ड जज गिरफ्तार

गौरतलब है कि जम्मू और कश्मीर में, अखरोट के पेड़ों को भूमि के कानून के तहत संरक्षित किया गया है और केंद्र शासित प्रदेश में इसकी कटाई अवैध है. जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी रूप से कटाई के लिए अनुमति नहीं मिलती है, तब तक इन्हें काटा नहीं जा सकता.

श्रीनगर : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में बारामूला जिले के चुकर इलाके के एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया. एसीबी के मुताबिक, आरोपी हबीबुल्लाह मीर ने शिकायतकर्ता से 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी.

एसीबी के एक बयान में कहा गया है, 'एसीबी को शिकायत मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि हबीबुल्ला मीर जो बारामूला के कुंजर टेन्सिल में चुकर के नायब तहसीलदार हैं, ने उन्हें अखरोट के पेड़ को काटने की अनुमति देने के लिए 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी.'

बयान के अनुसार, 'शिकायतकर्ता ने एक अखरोट के पेड़ को हटाने के लिए हबीबुल्लाह मीर से एक आवेदन के साथ संपर्क किया, जिसे तहसीलदार कुंजर के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था. शिकायतकर्ता के अनुसार पेड़ बहुत पुराना था और यह कभी भी गिरने वाला था. इस कारण से पेड़ की वजह से शिकायतकर्ता के घर या परिवार के सदस्यों को नुकसान की आशंका थी.'

एसीबी ने कहा, ' शिकायतकर्ता ने पेड़ काटने की अनुमति के लिए अधिकारियों से संपर्क किया तो संबंधित नायब तहसीलदार हबीबुल्ला मीर ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी.'

एसीबी के बयान में कहा गया है, 'राशि को बाद में 20,000 रुपये में तय किया गया था. शिकायतकर्ता ने हबीबुल्लाह के खाते में 10,000 रुपये जमा भी किए थे.'

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गौरतलब है कि जम्मू और कश्मीर में, अखरोट के पेड़ों को भूमि के कानून के तहत संरक्षित किया गया है और केंद्र शासित प्रदेश में इसकी कटाई अवैध है. जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानूनी रूप से कटाई के लिए अनुमति नहीं मिलती है, तब तक इन्हें काटा नहीं जा सकता.

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