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गुजरात: नाबालिग लड़की से 6 दिनों तक रेप करने वाले को 20 साल की जेल - सूरत फास्ट ट्रैक कोर्ट

सूरत में 17 साल की लड़की से लगातार 6 दिन तक रेप करने वाले दोषी अब्दुल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. बता दें कि परिजनों ने आरोपी के खिलाफ अपराध की नियत से अपहरण करने की शिकायत दर्ज करायी थी. इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला. पढ़ें पूरी खबर...

Surat Fast track Court
प्रतिकात्मक तस्वीर
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Published : Aug 18, 2023, 12:13 PM IST

सूरत: 17 साल की लड़की से लगातार 6 दिन तक रेप करने वाले अब्दुल माधी को 20 साल की सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. नाबालिग पीड़िता को 45 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है. आरोपी ने लगातार छह दिन तक लड़की के साथ बलात्कार किया.

इस संबंध में सरकारी वकील दीपेश दवे ने कहा कि सूरत के सचिन पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत लाजपोर गांव में रहने वाले एक श्रमिक वर्ग के परिवार की 19 वर्षीय बेटी होजीवाला औद्योगिक एस्टेट स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में क्लीनर के रूप में काम करके परिवार की मदद करती है. वह फैक्ट्री आने-जाने के लिए आरोपी अब्दुल हमीद हासिम माधी की इको कार का इस्तेमाल करती थी. 8 अक्टूबर, 2022 की सुबह पीड़िता काम के लिए घर से निकली थी.

इसी दौरान आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया. आरोपी पीड़िता को बस से अहमदाबाद और फिर वहां से अजमेर ले गया. आरोपी ने अहमदाबाद से अजमेर जाते समय चलती बस में पीड़िता के साथ जबरदस्ती की. इसके बाद अजमेर से दहानू के पास बोरदी गांव में अब्दुल उसे अपनी भाभी के घर ले गया. वहां भी उसके साथ जबरदस्ती की. उसने लगातार छह दिन तक उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाया. दूसरी ओर, जब पीड़िता के परिवार को पता चला कि अब्दुल मधी ने पीड़िता का अपहरण कर लिया है. परिवार ने सचिन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

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सरकारी वकील के मुताबिक, सचिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने 25 दिन के अंदर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई और आखिरकार जरूरी सबूतों के आधार पर न्यायाधीश शकुंतला सोलंकी ने आरोपी अब्दुल माधी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वकील ने बताया कि नाबालिग पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 45 हजार रुपये देने का आदेश दिया गया है.

सूरत: 17 साल की लड़की से लगातार 6 दिन तक रेप करने वाले अब्दुल माधी को 20 साल की सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. नाबालिग पीड़िता को 45 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है. आरोपी ने लगातार छह दिन तक लड़की के साथ बलात्कार किया.

इस संबंध में सरकारी वकील दीपेश दवे ने कहा कि सूरत के सचिन पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत लाजपोर गांव में रहने वाले एक श्रमिक वर्ग के परिवार की 19 वर्षीय बेटी होजीवाला औद्योगिक एस्टेट स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री में क्लीनर के रूप में काम करके परिवार की मदद करती है. वह फैक्ट्री आने-जाने के लिए आरोपी अब्दुल हमीद हासिम माधी की इको कार का इस्तेमाल करती थी. 8 अक्टूबर, 2022 की सुबह पीड़िता काम के लिए घर से निकली थी.

इसी दौरान आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया. आरोपी पीड़िता को बस से अहमदाबाद और फिर वहां से अजमेर ले गया. आरोपी ने अहमदाबाद से अजमेर जाते समय चलती बस में पीड़िता के साथ जबरदस्ती की. इसके बाद अजमेर से दहानू के पास बोरदी गांव में अब्दुल उसे अपनी भाभी के घर ले गया. वहां भी उसके साथ जबरदस्ती की. उसने लगातार छह दिन तक उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाया. दूसरी ओर, जब पीड़िता के परिवार को पता चला कि अब्दुल मधी ने पीड़िता का अपहरण कर लिया है. परिवार ने सचिन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

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सरकारी वकील के मुताबिक, सचिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने 25 दिन के अंदर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई और आखिरकार जरूरी सबूतों के आधार पर न्यायाधीश शकुंतला सोलंकी ने आरोपी अब्दुल माधी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वकील ने बताया कि नाबालिग पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 45 हजार रुपये देने का आदेश दिया गया है.

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