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ड्रोन PLI के तहत 14 कंपनियां सब्सिडी के लिए चयनित

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Published : Apr 21, 2022, 12:32 PM IST

आगामी दस वर्षों में भारत को ड्रोन निर्माण केंद्र के रुप में विकसित करने के लिए मोदी सरकार ने बुधवार को उन 14 ड्रोन निर्माण कंपनियों के नामों की घोषणा की है. जिन्हें प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत ड्रोन निर्माताओं एवं कंपोनेंट निर्माताओं को लाभ मिलेगा.

ड्रोन पीएलआई योजना
ड्रोन पीएलआई योजना

नई दिल्ली : भारत को आगामी दस वर्षों में ड्रोन निर्माण केंद्र के रुप में विकसित करने के लिए मोदी सरकार ने बुधवार को उन 14 ड्रोन निर्माण कंपनियों के नामों की घोषणा की है. जिन्हें प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत ड्रोन निर्माताओं एवं उनके पार्टस निर्माताओं को लाभ मिलेगा. लाभार्थियों की पहली सूची में 5 ड्रोन निर्माता और नौ ड्रोन घटक निर्माता हैं. जिसके लिए आवेदन 10 मार्च को आमंत्रित किए गए थे और वित्तीय वर्ष के आखिर दिन अर्थात मार्च 31 को समय समाप्त हो गई. लाभार्थियों की सूची का और विस्तार होने की संभावना है क्योंकि कुछ और निर्माताओं के वित्तीय वर्ष 2021-22 के पात्रता मानदंड से अधिक उत्पादन करने की संभावना है. पीएलआई लाभार्थियों की अंतिम सूची उनके वित्तीय परिणामों और अन्य निर्दिष्ट दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद 30 जून 2022 तक जारी होने की उम्मीद है.

ड्रोन पीएलआई योजना के तहत चुने गए पांच ड्रोन निर्माता हैं: चेन्नई, तमिलनाडु से धक्ष मानव रहित सिस्टम, मुंबई, महाराष्ट्र से आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी, गुरुग्राम स्थित आईओ टेकवर्ल्ड एविगेशन और सर्वव्यापी रोबोट टेक्नोलॉजीज और नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित रैफे एमफिब्र. सरकार ने 9 ड्रोन कंपोनेंट विनिर्माताओं (पार्टस का उत्पादन करने वाले) को भी शॉर्टलिस्ट किया है. ये हैं पारस एयरोस्पेस, एब्सोल्यूट कंपोजिट्स और अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, एसएएसएमओएस एचईटी टेक्नोलॉजीज, और कर्नाटक में बैंगलोर में स्थित जेडमोशन ऑटोनॉमस सिस्टम, तेलंगाना में हैदराबाद में स्थित अदानी-एलबिट एडवांस्ड सिस्टम, नई दिल्ली से एड्रोइटेक इंफॉर्मेशन सिस्टम, चेन्नई में जुप्पा जियो नेविगेशन टेक्नोलॉजीज, तमिलनाडु और इन्वेंटग्रिड इंडिया ओडिशा के संबलपुर में स्थित है. ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना के मानदंड में ड्रोन कंपनियों के लिए 2 करोड़ रुपये का वार्षिक बिक्री कारोबार और ड्रोन घटकों के निर्माताओं के लिए 50 लाख रुपये और बिक्री कारोबार का 40% से अधिक मूल्यवर्धन शामिल है.

ड्रोन निर्माण क्षेत्र के लिए पीएलआई : ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना को 30 सितंबर 2021 को अधिसूचित किया गया था. इसके तहत 120 करोड़ रुपये का कुल प्रोत्साहन तीन वित्तीय वर्षों में प्रस्तावित है जो वित्त वर्ष 2020-21 में सभी घरेलू ड्रोन निर्माताओं के संयुक्त कारोबार का लगभग दोगुना है. इसके तहत पीएलआई दर मूल्य वर्धन का 20% है जो अन्य पीएलआई योजनाओं में सबसे अधिक है. एक निर्माता जो 2021-22 में मूल्यवर्धन सीमा को पूरा करने में विफल रहता है तो वह 2022-23 में गैप को पूरा करने पर बाद के वर्ष में खोए हुए प्रोत्साहन का दावा करने का हकदार होगा.

ड्रोन सेक्टर में सुधार : उत्पादन से जुड़ी योजना के अलावा सरकार ने 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब के रूप में विकसित करने के लिए कई सुधार किए हैं. इनमें 2021 के उदारीकृत ड्रोन नियम, ड्रोन एयरस्पेस मैप-2021 का प्रकाशन, जो लगभग 90% भारतीय हवाई क्षेत्र को 400 फीट की ऊंचाई तक हरित क्षेत्र के रूप में खोलता है, यूएएस ट्रैफिक मैनेजमेंट (यूटीएम) नीति ढांचा 2021 और एक ड्रोन प्रमाणन योजना-2022 भी शामिल है. इसने ड्रोन निर्माताओं के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करना आसान बनाया है, ड्रोन आयात नीति-2022 जो विदेशी निर्मित ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाती है और ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022 जो ड्रोन संचालन के लिए पायलट लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करता है.

यह भी पढ़ें-ड्रोन के लिए PLI योजना से क्षेत्र और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा: सिंधिया

नई दिल्ली : भारत को आगामी दस वर्षों में ड्रोन निर्माण केंद्र के रुप में विकसित करने के लिए मोदी सरकार ने बुधवार को उन 14 ड्रोन निर्माण कंपनियों के नामों की घोषणा की है. जिन्हें प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत ड्रोन निर्माताओं एवं उनके पार्टस निर्माताओं को लाभ मिलेगा. लाभार्थियों की पहली सूची में 5 ड्रोन निर्माता और नौ ड्रोन घटक निर्माता हैं. जिसके लिए आवेदन 10 मार्च को आमंत्रित किए गए थे और वित्तीय वर्ष के आखिर दिन अर्थात मार्च 31 को समय समाप्त हो गई. लाभार्थियों की सूची का और विस्तार होने की संभावना है क्योंकि कुछ और निर्माताओं के वित्तीय वर्ष 2021-22 के पात्रता मानदंड से अधिक उत्पादन करने की संभावना है. पीएलआई लाभार्थियों की अंतिम सूची उनके वित्तीय परिणामों और अन्य निर्दिष्ट दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद 30 जून 2022 तक जारी होने की उम्मीद है.

ड्रोन पीएलआई योजना के तहत चुने गए पांच ड्रोन निर्माता हैं: चेन्नई, तमिलनाडु से धक्ष मानव रहित सिस्टम, मुंबई, महाराष्ट्र से आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी, गुरुग्राम स्थित आईओ टेकवर्ल्ड एविगेशन और सर्वव्यापी रोबोट टेक्नोलॉजीज और नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित रैफे एमफिब्र. सरकार ने 9 ड्रोन कंपोनेंट विनिर्माताओं (पार्टस का उत्पादन करने वाले) को भी शॉर्टलिस्ट किया है. ये हैं पारस एयरोस्पेस, एब्सोल्यूट कंपोजिट्स और अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, एसएएसएमओएस एचईटी टेक्नोलॉजीज, और कर्नाटक में बैंगलोर में स्थित जेडमोशन ऑटोनॉमस सिस्टम, तेलंगाना में हैदराबाद में स्थित अदानी-एलबिट एडवांस्ड सिस्टम, नई दिल्ली से एड्रोइटेक इंफॉर्मेशन सिस्टम, चेन्नई में जुप्पा जियो नेविगेशन टेक्नोलॉजीज, तमिलनाडु और इन्वेंटग्रिड इंडिया ओडिशा के संबलपुर में स्थित है. ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना के मानदंड में ड्रोन कंपनियों के लिए 2 करोड़ रुपये का वार्षिक बिक्री कारोबार और ड्रोन घटकों के निर्माताओं के लिए 50 लाख रुपये और बिक्री कारोबार का 40% से अधिक मूल्यवर्धन शामिल है.

ड्रोन निर्माण क्षेत्र के लिए पीएलआई : ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना को 30 सितंबर 2021 को अधिसूचित किया गया था. इसके तहत 120 करोड़ रुपये का कुल प्रोत्साहन तीन वित्तीय वर्षों में प्रस्तावित है जो वित्त वर्ष 2020-21 में सभी घरेलू ड्रोन निर्माताओं के संयुक्त कारोबार का लगभग दोगुना है. इसके तहत पीएलआई दर मूल्य वर्धन का 20% है जो अन्य पीएलआई योजनाओं में सबसे अधिक है. एक निर्माता जो 2021-22 में मूल्यवर्धन सीमा को पूरा करने में विफल रहता है तो वह 2022-23 में गैप को पूरा करने पर बाद के वर्ष में खोए हुए प्रोत्साहन का दावा करने का हकदार होगा.

ड्रोन सेक्टर में सुधार : उत्पादन से जुड़ी योजना के अलावा सरकार ने 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब के रूप में विकसित करने के लिए कई सुधार किए हैं. इनमें 2021 के उदारीकृत ड्रोन नियम, ड्रोन एयरस्पेस मैप-2021 का प्रकाशन, जो लगभग 90% भारतीय हवाई क्षेत्र को 400 फीट की ऊंचाई तक हरित क्षेत्र के रूप में खोलता है, यूएएस ट्रैफिक मैनेजमेंट (यूटीएम) नीति ढांचा 2021 और एक ड्रोन प्रमाणन योजना-2022 भी शामिल है. इसने ड्रोन निर्माताओं के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करना आसान बनाया है, ड्रोन आयात नीति-2022 जो विदेशी निर्मित ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाती है और ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022 जो ड्रोन संचालन के लिए पायलट लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करता है.

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