नई दिल्ली: विमान में यात्रियों के लिए उत्तम व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं. इन गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर यात्रियों को दंडित किया जाता है. इसी दंड के परिणामस्वरूप 139 हवाई यात्रियों विमान सेवा के लाभ से वंचित कर दिया गया है. इन यात्रियों को नो-फ्लाई लिस्ट में रखा गया है. यह जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी है.
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह ने सोमवार बताया कि देश में पिछले तीन सालों के दौरान कम से कम 139 यात्रियों को यात्रा संबंधी दिशानिर्देश का उल्लंघन करने के आरोप में नो-फ्लाई लिस्ट में रखा गया है. मंत्री ने सोमवार को राज्यसभा को इस संबंध में जानकारी दी. यह जानकारी पिछले तीन वर्षों में हवाई यात्रा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की संख्या के बारे में पूछताछ करने वाले भाजपा सांसद कार्तिकेय शर्मा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर के रूप में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कार्यालय से आई है.
मंत्रालय के जवाब में कहा गया कि डीजीसीए द्वारा बनाए गए नो-फ्लाई लिस्ट के मुताबिक साल 2022 में 63, 2021 में 66 और 2020 में 10 यात्रियों को इस लिस्ट में रखा गया था. नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह ने कहा कि विमान में व्यक्तियों, संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की ओर से कई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.
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सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक साल में हवाई यात्रियों द्वारा अनियंत्रित व्यवहार के मामले बढ़े हैं. जनरल वीके सिंह द्वारा दिए गए पहले के जवाब में, 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखे गए यात्रियों में से अधिकांश मास्क न पहनने या चालक दल के सदस्यों के निर्देशों का पालन नहीं करने से संबंधित थे. पिछले कुछ महीनों में, यात्रियों द्वारा अनियंत्रित व्यवहार के कई मामले सामने आए हैं. इनमें से कुछ के कारण बड़े विवाद हुए जैसे कि एयर इंडिया की पेशाब घटना आदि.