Triple Talaq Case In Bhilai: भिलाई में युवक ने पत्नी को दिया तीन तलाक, पुलिस ने किया गिरफ्तार - मुस्लिम विवाह अधिनियम की धारा 4
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भिलाई: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से तीन तलाक का मामला सामने आया है. पीड़ित महिला ने भिलाई तीन थाना में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है. बताया जा रहा है कि 10 साल पहले आरोपी ने पीड़िता से प्रेम विवाह किया था. पीड़िता दूसरे धर्म से थी. प्यार के लिए पीड़िता ने मुस्लिम धर्म को भी अपनाया. हालांकि समय के साथ-साथ दोनों में दूरिया बढ़ने लगी. 3 मई 2023 को पीड़िता से हुए झगड़े के बाद आरोपी ने उसे तीन तलाक दे देकर उसे छोड़ दिया.
पीड़िता की शिकायत के आधार पर सारे साक्ष्य सही पाए गए. इसके बाद आरोपी जोहल अहमद के खिलाफ मुस्लिम विवाह अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है. -शलभ सिन्हा, दुर्ग एसपी
पीड़िता आलिया अहमद ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. पति जोहल अहमद ने उसे तीन तलाक दिया है. 10 साल पहले जोहल अहमद से पीड़िता ने लव मैरिज की थी.पीड़िता ने शादी के बाद मुस्लिम धर्म को भी अपनाया. पति के कहने पर उसने अपना नाम भी बदला. कुछ समय तक तो सब ठीक था, लेकिन धीरे-धीरे उनके बीच दूरिया बढ़ती गईं. 3 मई को आरोपी ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया. -मनीष शर्मा, भिलाई तीन टीआई
बता दें कि दोनों का कोर्ट में भरण पोषण का भी मामला चल रहा है. आरोपी जशपुर में प्राइवेट जॉब करता था. फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है.