Action of health department : स्वास्थ्य विभाग ने तीन मेडिकल स्टोर का लाइसेंस किया रद्द, दो लैब सील - महालक्ष्मी पैथोलॉजी

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Published : Jun 24, 2023, 2:29 PM IST

बीजापुर : स्वास्थ्य विभाग ने तीन मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द किया है. जिला मुख्यालय में संचालित मेडिकल स्टोर्स और लैब पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दबिश देकर कार्रवाई की हैं. वहीं दो लैब पर पैथोलॉजी एक्ट के तहत सील करने की कार्यवाई की गई हैं. कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के निर्देश पर एडीएम पवन प्रेमी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजय कुमार रामटेके की अगुवाई में गुरुवार को बीजापुर नगर में संचालित मेडिकल स्टोर्स, पैथोलॉजी लैब पर दबिश देकर छापा मारा गया. 

''खबर मिली थी कि नगर में नियम विरुद्ध मेडिकल स्टोरों का संचालन किया जा रहा हैं.इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की टीम मेडिकल स्टोरों पर दबिश देकर वहां कागजों को खंगाला. जिसमें अम्मा मेडिकल स्टोर और मां दंतेश्वरी मेडिकल स्टोर में कमी पाए जाने से दो मेडिकल स्टोरों का एक एक सप्ताह के लिए लाइसेंस रद्द किया गया हैं. साथ ही आयुष मेडिकल स्टोर का लाइसेंस अनिश्चितकालीन के लिए रद्द कर दिया गया हैं. जनसेवा मेडिकल को नोटिस देकर हिदायत दो गई हैं.'' अजय कुमार रामटेके, सीएमएचओ

क्यों हुई कार्रवाई : महालक्ष्मी पैथोलॉजी और दंतेश्वरी पैथोलॉजी लैब में नर्सिंग पंजीयन नहीं होने से पैथोलॉजी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन रद्द कर लैबों को सील कर दिया गया हैं. जनवरी और मार्च में मेडिकल स्टोरों को नोटिस भेजा गया था. लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद मेडिकल संचालकों ने कोई जवाब नहीं दिया.इसके बाद ही प्रशासन और विभाग ने छापा मार कार्यवाई की हैं. कार्यवाही के दौरान बीजापुर तहसीलदार डीके ध्रुव, ड्रग इंस्पेक्टर प्रशासन का अमला मौजूद रहा.

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