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सूरजपुर: महिला ने पति पर लगाया तीन तलाक देने का आरोप - तीन तलाक का केस

सूरजपुर में नया कानून बनने के बाद तीन तलाक का पहला मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है.

triple talaq case in surajpur
तीन तलाक
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Published : Feb 3, 2021, 11:20 AM IST

सूरजपुर: रामानुजनगर थाना क्षेत्र में तीन तलाक का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. आरोपी पति का नाम सगीर अहमद है.

नारायणपुर की रहने वाली महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 28 जनवरी को वो अपने बच्चे से मिलने नारायणपुर गई हुई थी. इस दौरान उसके पति ने उसे बच्चे से मिलने नहीं देने की बात करते हुए उसे से तीन तलाक दे दिया.

महिला ने पति पर लगाया तीन तलाक देने का आरोप

पहले भी हुआ था विवाद

महिला ने बताया कि 2017 में उसका निकाह सगीर अहमद से हुआ था. उनका दो साल का एक बच्चा है. नवंबर 2019 में किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. गुस्से में सगीर ने उसकी नाक काट दी थी. यह मामल अदालत में लंबित है. इसके बाद से दोनों अलग-अलग रहते हैं. महिला ने बताया कि वो रामानुजनगर में शासकीय कर्मचारी के पद पर पदस्थ है. हाल में उसने अपने बच्चे को उसके पिता को सौंपा था.

पढ़ें: कोरिया: तीन तलाक का आरोपी पति गिरफ्तार

मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज

28 जनवरी को महिला अपने मायके जा रही थी. इस दौरान पंचायत भवन के पास उसकी मुलाकात सगीर से हुई. महिला ने उससे अपने बच्चे से मिलने की बात कही. सगीर ने उसकी बात मानने से इंकार कर दिया और उसे तीन तलाक दे दिया. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है.

सूरजपुर: रामानुजनगर थाना क्षेत्र में तीन तलाक का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है. आरोपी पति का नाम सगीर अहमद है.

नारायणपुर की रहने वाली महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 28 जनवरी को वो अपने बच्चे से मिलने नारायणपुर गई हुई थी. इस दौरान उसके पति ने उसे बच्चे से मिलने नहीं देने की बात करते हुए उसे से तीन तलाक दे दिया.

महिला ने पति पर लगाया तीन तलाक देने का आरोप

पहले भी हुआ था विवाद

महिला ने बताया कि 2017 में उसका निकाह सगीर अहमद से हुआ था. उनका दो साल का एक बच्चा है. नवंबर 2019 में किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. गुस्से में सगीर ने उसकी नाक काट दी थी. यह मामल अदालत में लंबित है. इसके बाद से दोनों अलग-अलग रहते हैं. महिला ने बताया कि वो रामानुजनगर में शासकीय कर्मचारी के पद पर पदस्थ है. हाल में उसने अपने बच्चे को उसके पिता को सौंपा था.

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मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज

28 जनवरी को महिला अपने मायके जा रही थी. इस दौरान पंचायत भवन के पास उसकी मुलाकात सगीर से हुई. महिला ने उससे अपने बच्चे से मिलने की बात कही. सगीर ने उसकी बात मानने से इंकार कर दिया और उसे तीन तलाक दे दिया. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है.

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