सूरजपुर: सोनपुर में अपनी बुआ की हत्या करने वाले आरोपी को तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. मृतक के परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था.
एक साल पहले भतीजे रोहित कुमार साहू ने अपनी ही बुआ की रुपये न देने के कारण टांगी से मारकर हत्या कर दी थी. जिसकी रिपोर्ट राधेश्याम साहू ने सूरजपुर कोतवाली में दर्ज कराई थी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और विवेचना कर मामले को कोर्ट भेज दिया था.
एक हजार रुपए का जुर्माना
कोर्ट में केस की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संघपुष्प भातपहरी कर रही थीं. सुनवाई के एक साल बाद कोर्ट ने आरोपी रोहित को उम्रकैद के साथ 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.