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राजनांदगांव: हर सोमवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने हर सोमवार को टोटल लॉकडाउन करने का निर्देश दिया है.

lockdown on every Monday
हर सोमवार को होगा लॉकडाउन
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Published : Apr 20, 2020, 2:07 PM IST

राजनांदगांव: कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन रोजाना अलग-अलग तरीके अपना रहा है. लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सामानों की दुकानों को सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक खोलने की छूट दी गई है. लेकिन अब इस छूट में भी कटौती की जा रही है. कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने रविवार को आदेश जारी कर हर सोमवार को टोटल लॉकडाउन किए जाने के आदेश जारी किए हैं.

lockdown on every Monday
टोटल लॉकडाउन का आदेश

कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने आदेश जारी कर कहा है कि मेडिकल अस्पताल और शासकीय कार्यालयों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद रहेंगे. रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की दुकानों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. यह आदेश हर सोमवार को लागू होगा.

आदेश का पालन नहीं होने पर जुर्माना

बता दें कि शहर के गुड़ाखूलाइन और गोलबाजार इलाके में जरूरी सामानों की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए गए थे. इस आदेश को शिथिल करते हुए कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने एक नया आदेश जारी किया है. इसके तहत गुड़ाखूलाइन और गोलबाजार इलाके की दुकानों को सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक छूट दी गई है. लेकिन व्यापारियों को यहां पर दुकान संचालन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती के साथ पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर दुकानें सील की जाएंगी. साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा.

राजनांदगांव: कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन रोजाना अलग-अलग तरीके अपना रहा है. लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सामानों की दुकानों को सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक खोलने की छूट दी गई है. लेकिन अब इस छूट में भी कटौती की जा रही है. कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने रविवार को आदेश जारी कर हर सोमवार को टोटल लॉकडाउन किए जाने के आदेश जारी किए हैं.

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टोटल लॉकडाउन का आदेश

कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने आदेश जारी कर कहा है कि मेडिकल अस्पताल और शासकीय कार्यालयों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद रहेंगे. रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की दुकानों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. यह आदेश हर सोमवार को लागू होगा.

आदेश का पालन नहीं होने पर जुर्माना

बता दें कि शहर के गुड़ाखूलाइन और गोलबाजार इलाके में जरूरी सामानों की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए गए थे. इस आदेश को शिथिल करते हुए कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने एक नया आदेश जारी किया है. इसके तहत गुड़ाखूलाइन और गोलबाजार इलाके की दुकानों को सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक छूट दी गई है. लेकिन व्यापारियों को यहां पर दुकान संचालन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती के साथ पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर दुकानें सील की जाएंगी. साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा.

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