राजनांदगांव : शहर के गंज चौक में संचालित तीन मंजिला विशाल मेगा मार्ट को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, ताजा मामला जो सामने आया है उसमें विशाल मेगा मार्ट के लिए जो भवन किराए से लिया गया है, उसे नगर निगम ने पूर्णता प्रमाण पत्र ही नहीं दिया है.
बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के संचालन
बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के नगर निगम के अधिकारियों की आंखों के सामने तीन मंजिला इमारत में बाकायदा शॉपिंग मॉल चलाया जा रहा है, वहीं मामले में भवन अनुज्ञा विभाग के अधिकारियों का कोई कार्रवाई न करना मामले में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है.
अधिकारियों पर साठ-गांठ का आरोप
दरअसल, विशाल मेगा मार्ट के निर्माण के लिए 2 अप्रैल 2019 को नगर निगम ने अनुज्ञा जारी की है, लेकिन खास बात ये है कि जून महीने के शुरू होते ही तीन मंजिला इमारत तैयार भी हो गई और पूरी दुकान सजकर तैयार भी हो गई. लिहाजा मामले में भवन अनुज्ञा विभाग में पदस्थ अधिकारियों पर साठ-गांठ के आरोप लग रहे हैं.
बताया जा रहा है कि भवन का निर्माण बिना अनुज्ञा लिए ही शुरू कर दिया गया था. भवन तैयार होने के बाद भवन अनुज्ञा लेने की प्रक्रिया बैक डेट में गई है. इस मामले में भवन बनने के बाद भी उसी स्थान पर खाली प्लॉट दिखाकर भवन अनुज्ञा हासिल किए जाने की बात भी सामने आ रही है.