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राजनांदगांव: हर सोमवार को टोटल लॉकडाउन का आदेश कलेक्टर ने किया निरस्त - कोरोना वायरस लॉकडाउन

कलेक्टर ने सोमवार को टोटल लॉकडाउन किए जाने के आदेश जारी किए थे. जिसे उन्होंने ने ही तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है.

Collector revoked order
टोटल लॉकडाउन का आदेश निरस्त
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Published : Apr 26, 2020, 3:34 PM IST

राजनांदगांव: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में हर सोमवार को लागू किया गया टोटल लॉकडाउन का आदेश कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने निरस्त कर दिया है. इससे पहले कलेक्टर ने सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने और बेवजह घूमने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए हर सोमवार टोटल लॉकडाउन किए जाने का आदेश दिया था. अब इस आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है.

लॉकडाउन का आदेश निरस्त

जिले में अब निर्धारित दुकानें रोजाना की तरह ही खुलेंगी. कलेक्टर ने निर्धारित दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी है. सोमवार को टोटल लॉकडाउन किए जाने का आदेश निरस्त करने से लोगों ने राहत की सांस ली है. खासकर व्यापारी वर्गों को काफी राहत मिली है. वहीं लोगों का मानना है कि इस आदेश के निरस्त होने से लोगों को खरीदी करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकेगा. पहले जिला प्रशासन से खरीददारी के लिए कम समय मिलने के कारण लोगों की भीड़ बाजार में बनी रहती थी. इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नया कदम उठाया है.

लागू होगा गुमास्ता एक्ट

कलेक्टर ने सोमवार को टोटल लॉकडाउन किए जाने के आदेश जारी किए थे. इसे रद्द किया गया है लेकिन उन्होंने आदेश में स्पष्ट कहा है कि हफ्ते में 1 दिन का अवकाश बाजार में रहेगा और उस दिन कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी. बता दें कि गुमास्ता एक्ट के तहत गुरुवार को राजनांदगांव शहर में अवकाश घोषित किया गया है.

राजनांदगांव: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में हर सोमवार को लागू किया गया टोटल लॉकडाउन का आदेश कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने निरस्त कर दिया है. इससे पहले कलेक्टर ने सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने और बेवजह घूमने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए हर सोमवार टोटल लॉकडाउन किए जाने का आदेश दिया था. अब इस आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है.

लॉकडाउन का आदेश निरस्त

जिले में अब निर्धारित दुकानें रोजाना की तरह ही खुलेंगी. कलेक्टर ने निर्धारित दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी है. सोमवार को टोटल लॉकडाउन किए जाने का आदेश निरस्त करने से लोगों ने राहत की सांस ली है. खासकर व्यापारी वर्गों को काफी राहत मिली है. वहीं लोगों का मानना है कि इस आदेश के निरस्त होने से लोगों को खरीदी करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकेगा. पहले जिला प्रशासन से खरीददारी के लिए कम समय मिलने के कारण लोगों की भीड़ बाजार में बनी रहती थी. इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नया कदम उठाया है.

लागू होगा गुमास्ता एक्ट

कलेक्टर ने सोमवार को टोटल लॉकडाउन किए जाने के आदेश जारी किए थे. इसे रद्द किया गया है लेकिन उन्होंने आदेश में स्पष्ट कहा है कि हफ्ते में 1 दिन का अवकाश बाजार में रहेगा और उस दिन कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी. बता दें कि गुमास्ता एक्ट के तहत गुरुवार को राजनांदगांव शहर में अवकाश घोषित किया गया है.

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