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राजनांदगांव: ग्रीन जोन में आने के बाद भी प्रशासन का छूट देने से परहेज

राजनांदगांव में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने एक बार फिर धारा 144 लागू कर दिया है. ग्रीन जोन में आने के बाद भी वायरस से बचाव के लिए प्रशासन जिले में कोई छूट देने से परहेज कर रही है.

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Published : May 4, 2020, 2:56 PM IST

Rajnandgaon administration refuses to be exempted even after coming into green zone
राजनांदगांव प्रशासन का छूट देने से परहेज

राजनांदगांव: जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने एक बार फिर धारा 144 लागू कर दिया है. ग्रीन जोन में आने के बाद भी प्रशासन जिले में कोई छूट देने से परहेज कर रहा है. इसके पीछे कई तरीके के कारण सामने आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन टेस्टिंग को लेकर विचार कर रहा है. इस कारण लॉकडाउन में ज्यादा कड़ाई बरतने की तैयारी है.

Rajnandgaon administration refuses to be exempted even after coming into green zone
जिले में धारा 144 फिर से लागू

जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू करते हुए आम जनता से साफ तौर पर कहा है कि 17 मई तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी, कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है. जिले में मेडिकल स्टोर, दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बेचने संबंधी जनरल स्टोर, किराना दुकान, प्रोविजन स्टोर, सब्जी एवं फल से संबंधित स्थायी दुकान, घूम कर बेचने वाले सब्जी और फल के ठेेले, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, गुड्स कैरियर से संबंधित सेवाएं और उनको संचालित करने वाले संस्थान, मीडिया संस्थान, मोबाईल रिचार्ज दुकान, अनाज और सब्जी मंडियां आदि खुले रहेंगे. साथ ही इमरजेंसी सुविधा प्रदान करने वाले सभी कार्यालय, जल प्रदाय सेवाएं, बैंक, एटीएम, टेलीफोन, एक्सचेंज एवं दूरसंचार से संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे.

Rajnandgaon administration refuses to be exempted even after coming into green zone
तय समय के लिए खुलेंगी जरूरी दुकानें

ये दुकानें रहेगी बन्द

जिले के सभी होटल, रैन बसेरा, रेस्टोरेंट, सैलून, कपड़ा दुकान, सोने-चांदी की दुकान, प्रिंटिंग प्रेस आदि जो पूर्व आदेश में बंद थी बन्द रहेगी. साथ ही जिन संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है उनके समय सीमित कर दिए गए हैं. ये संस्थान सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक खुलेंगे. इसी प्रकार सभा, आयोजन, जुलूस, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम नहीं होंगे. पार्क, रोड और अन्य सार्वजनिक स्थल पर 4 से अधिक व्यक्तियों की आवाजाही को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है.

पढ़ें- इन गांवों में आज भी चलता है 'कटरी' कानून ! बिना इनकी इजाजत पत्ता भी नहीं हिलता

राजनांदगांव: जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने एक बार फिर धारा 144 लागू कर दिया है. ग्रीन जोन में आने के बाद भी प्रशासन जिले में कोई छूट देने से परहेज कर रहा है. इसके पीछे कई तरीके के कारण सामने आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन टेस्टिंग को लेकर विचार कर रहा है. इस कारण लॉकडाउन में ज्यादा कड़ाई बरतने की तैयारी है.

Rajnandgaon administration refuses to be exempted even after coming into green zone
जिले में धारा 144 फिर से लागू

जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू करते हुए आम जनता से साफ तौर पर कहा है कि 17 मई तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी, कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है. जिले में मेडिकल स्टोर, दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बेचने संबंधी जनरल स्टोर, किराना दुकान, प्रोविजन स्टोर, सब्जी एवं फल से संबंधित स्थायी दुकान, घूम कर बेचने वाले सब्जी और फल के ठेेले, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, गुड्स कैरियर से संबंधित सेवाएं और उनको संचालित करने वाले संस्थान, मीडिया संस्थान, मोबाईल रिचार्ज दुकान, अनाज और सब्जी मंडियां आदि खुले रहेंगे. साथ ही इमरजेंसी सुविधा प्रदान करने वाले सभी कार्यालय, जल प्रदाय सेवाएं, बैंक, एटीएम, टेलीफोन, एक्सचेंज एवं दूरसंचार से संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे.

Rajnandgaon administration refuses to be exempted even after coming into green zone
तय समय के लिए खुलेंगी जरूरी दुकानें

ये दुकानें रहेगी बन्द

जिले के सभी होटल, रैन बसेरा, रेस्टोरेंट, सैलून, कपड़ा दुकान, सोने-चांदी की दुकान, प्रिंटिंग प्रेस आदि जो पूर्व आदेश में बंद थी बन्द रहेगी. साथ ही जिन संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है उनके समय सीमित कर दिए गए हैं. ये संस्थान सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक खुलेंगे. इसी प्रकार सभा, आयोजन, जुलूस, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम नहीं होंगे. पार्क, रोड और अन्य सार्वजनिक स्थल पर 4 से अधिक व्यक्तियों की आवाजाही को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है.

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