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राजनांदगांव: व्यापारियों को मिली बड़ी राहत, अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें

राजनांदगांव के व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. बता दें कि कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने राजनांदगांव नगर पालिका निगम क्षेत्र के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया है. हालांकि इसके साथ कुछ नियम और शर्तें भी लागू की गई हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा.

Permission to open shops in Rajnandgaon from 7 am to 7 pm
व्यापारियों को मिली बड़ी राहत
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Published : Aug 7, 2020, 12:27 PM IST

राजनांदगांव: लॉकडाउन का विरोध कर रहे व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. दरअसल गुमाश्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक अवकाश का पालन करते हुए कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने राजनांदगांव नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं. बता दें कि जिले में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए राजनांदगांव नगर पालिक निगम के पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था. कलेक्टर ने इस आदेश को निरस्त करते हुए आगामी आदेश तक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए नया आदेश जारी किया है.

Permission to open shops in Rajnandgaon from 7 am to 7 pm
राजनांदगांव के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए आदेश जारी

जारी आदेश के मुताबिक, राजनांदगांव नगर पालिका निगम क्षेत्र के सभी व्यापारी अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोल सकेंगे. सभी प्रतिष्ठान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, दुकानदार और ग्राहकों द्वारा मास्क का उपयोग और हर दिन दुकानों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा.

व्यापारियों को रखनी होगी ग्राहकों की पूरी जानकारी

वहीं निर्देशों का पालन नहीं करने और समयावधि के बाद भी दुकान खुली पाए जाने पर दुकान सील करते हुए दुकानदार के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. सभी व्यापारियों को एक रजिस्टर में ग्राहकों की पूरी जानकारी रखनी होगी, जिसमें नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा.

पढ़ें: रायपुर में शुक्रवार से खुलेंगी सभी दुकानें, प्रशासन ने जारी किए निर्देश

खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग जैसे राइस मिल, दाल मिल और पोहा मिल पहले की तरह ही संचालित रहेंगे. सभी व्यावसायियों को माल परिवहन करने वाले वाहन और वाहन चालकों की पूरी जानकारी आवश्यक रूप से रखनी होगी. शासकीय और अर्ध शासकीय कार्यालय, बैंक, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी अपने समय पर खुले रहेंगे. वहीं किसी भी तरह की सभा, आयोजन, जुलूस, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैवाहिक कार्यक्रम, पार्क, क्लब और सिनेमा हॉल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे.

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

राजनांदगांव नगर पालिक निगम के विभिन्न क्षेत्रों के कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन के लिए जारी आदेश के मुताबिक शर्तें और प्रतिबंध का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक होगा. निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

राजनांदगांव: लॉकडाउन का विरोध कर रहे व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. दरअसल गुमाश्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक अवकाश का पालन करते हुए कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने राजनांदगांव नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं. बता दें कि जिले में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए राजनांदगांव नगर पालिक निगम के पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था. कलेक्टर ने इस आदेश को निरस्त करते हुए आगामी आदेश तक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए नया आदेश जारी किया है.

Permission to open shops in Rajnandgaon from 7 am to 7 pm
राजनांदगांव के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए आदेश जारी

जारी आदेश के मुताबिक, राजनांदगांव नगर पालिका निगम क्षेत्र के सभी व्यापारी अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोल सकेंगे. सभी प्रतिष्ठान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, दुकानदार और ग्राहकों द्वारा मास्क का उपयोग और हर दिन दुकानों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा.

व्यापारियों को रखनी होगी ग्राहकों की पूरी जानकारी

वहीं निर्देशों का पालन नहीं करने और समयावधि के बाद भी दुकान खुली पाए जाने पर दुकान सील करते हुए दुकानदार के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. सभी व्यापारियों को एक रजिस्टर में ग्राहकों की पूरी जानकारी रखनी होगी, जिसमें नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा.

पढ़ें: रायपुर में शुक्रवार से खुलेंगी सभी दुकानें, प्रशासन ने जारी किए निर्देश

खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग जैसे राइस मिल, दाल मिल और पोहा मिल पहले की तरह ही संचालित रहेंगे. सभी व्यावसायियों को माल परिवहन करने वाले वाहन और वाहन चालकों की पूरी जानकारी आवश्यक रूप से रखनी होगी. शासकीय और अर्ध शासकीय कार्यालय, बैंक, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी अपने समय पर खुले रहेंगे. वहीं किसी भी तरह की सभा, आयोजन, जुलूस, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैवाहिक कार्यक्रम, पार्क, क्लब और सिनेमा हॉल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे.

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

राजनांदगांव नगर पालिक निगम के विभिन्न क्षेत्रों के कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन के लिए जारी आदेश के मुताबिक शर्तें और प्रतिबंध का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक होगा. निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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