राजनांदगांव: राजनांदगांव में एंबुलेंस से युवक की मौत मामले में कोर्ट ने CMHO कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं. इसकी नीलामी से युवक के परिजनों को 9 लाख 90 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. आदेश के पालन में सोमवार को कोर्ट और प्रशासन की टीम कुर्की के लिए पहुंच भी गई थी, लेकिन CMHO के दफ्तर में नहीं होने के चलते लौट गई. अब नई तारीख पर कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी.
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क्या था पूरा मामला: बता दें कि करण लाल नारंगे की मौत 8 मार्च 2016 को सड़क हादसे में हो गई, जिसमें करण लाल नारंगे अपने गांव से जा रहे थे. इस दौरान शासकीय एम्बुलेंस ने करण लाल को अपनी चपेट में ले लिया और घटनास्थल पर ही करन लाल की मौत हो गई. करण लाल की पत्नी ने कोर्ट में मुआवजे के लिए अपील की. जिसके बाद सीएमएचओ कार्यालय को कोर्ट ने आदेश दिया कि इन्हें 7,28,125 रुपये दिया जाए.
29 जनवरी 2018 को सीएमएचओ कार्यालय ने गंभीरता से नहीं लिया और पीड़ित पक्ष को राशि नहीं दी गई. जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की याचिका एक बार फिर कोर्ट में दायर की. कोर्ट ने आदेश किया कि पीड़ित पक्ष को 9 लाख 90 हजार दिए जाए. इस प्रक्रिया को करने के लिए सीएमएचओ ऑफिस कोर्ट की टीम पहुंची. कोर्ट कुर्की की प्रक्रिया करने वाली थी लेकिन सीएमएचओ के नहीं होने पर यह कुर्की की प्रक्रिया नहीं हो पाई है. यह प्रक्रिया अब अगली बार होगी.