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पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह सहित दो महापौर के खिलाफ FIR दर्ज - अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी छत्तीसगढ़

अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी मामले में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह वर्तमान महापौर मधुसूदन यादव और पूर्व महापौर नरेश डाकलिया सहित अन्य लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है.

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह
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Published : Aug 22, 2019, 4:40 PM IST

राजनांदगांव: चिटफंड मामले में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के साथ दो महापौर के खिलाफ राजनांदगांव के 5 अलग-अलग पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की गई है.

पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज

बताया जा रहा है, कोर्ट के आदेश पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने यह कार्रवाई की है. मामले में पुलिस ने धारा 156-3 के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है. जिला पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर खैरागढ़, चिखली, लालबाग, अंबागढ़ चौकी और कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की है.

कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी में निवेश के नाम पर ठगी करने को लेकर यह एफआईआर की गई है. जिला सत्र न्यायालय राजनांदगांव में दायर परिवाद पर जारी आदेश के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है.

10 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
मामले में एएसपी यूबीएस चौहान ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद खैरागढ़, चिखली, लालबाग, अंबागढ़ चौकी और कोतवाली थाने में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह वर्तमान महापौर मधुसूदन यादव और पूर्व महापौर नरेश डाकलिया सहित अन्य लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है. मामला बांड के नाम पर धोखाधड़ी से जुड़ा है. करीब 10 लाख की रकम के बांड निवेशकों को दिए गए थे. जिसकी राशि उन्हें समय पर नहीं लौटाई गई है.

पहले भी दर्ज हो चुकी है एफआईआर
सरगुजा में भी इसी तरह के मामलों में दो FIR दर्ज की गई थी, जबकि कुल 22 ऐसे मामले हैं, जिनपर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं. मामलों में कार्रवाई पर रोक लगाने की रिट पिटीशन दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक सिंह को एक मामले में राहत मिल गई है. फिलहाल उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ‘नो कोरेसिव एक्शन’ का आदेश दिया है.

राजनांदगांव: चिटफंड मामले में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के साथ दो महापौर के खिलाफ राजनांदगांव के 5 अलग-अलग पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की गई है.

पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज

बताया जा रहा है, कोर्ट के आदेश पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने यह कार्रवाई की है. मामले में पुलिस ने धारा 156-3 के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है. जिला पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर खैरागढ़, चिखली, लालबाग, अंबागढ़ चौकी और कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की है.

कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी में निवेश के नाम पर ठगी करने को लेकर यह एफआईआर की गई है. जिला सत्र न्यायालय राजनांदगांव में दायर परिवाद पर जारी आदेश के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है.

10 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
मामले में एएसपी यूबीएस चौहान ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद खैरागढ़, चिखली, लालबाग, अंबागढ़ चौकी और कोतवाली थाने में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह वर्तमान महापौर मधुसूदन यादव और पूर्व महापौर नरेश डाकलिया सहित अन्य लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है. मामला बांड के नाम पर धोखाधड़ी से जुड़ा है. करीब 10 लाख की रकम के बांड निवेशकों को दिए गए थे. जिसकी राशि उन्हें समय पर नहीं लौटाई गई है.

पहले भी दर्ज हो चुकी है एफआईआर
सरगुजा में भी इसी तरह के मामलों में दो FIR दर्ज की गई थी, जबकि कुल 22 ऐसे मामले हैं, जिनपर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं. मामलों में कार्रवाई पर रोक लगाने की रिट पिटीशन दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक सिंह को एक मामले में राहत मिल गई है. फिलहाल उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ‘नो कोरेसिव एक्शन’ का आदेश दिया है.

Intro:राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह सहित दो महापौर के खिलाफ जिले के 5 स्थानों में अलग-अलग प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है मामला अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी से जुड़ा हुआ है जहां बांध के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने को लेकर पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित महापौर मधुसूदन यादव और पूर्व महापौर नरेश डाकलिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.


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पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी में निवेश के नाम पर ठगी करने को लेकर यह एफआईआर की गई है जिला सत्र न्यायालय राजनांदगाँव में दायर परिवाद पर जारी आदेश के बाद पुलिस ने इस मामले में एफ आई आर दर्ज की. जिला पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर जिले के खैरागढ़ चिखली लालबाग अंबागढ़ चौकी व कोतवाली थाने में एफ आई आर दर्ज की है मामले में पुलिस ने धारा 156 3 के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है.

पहले भी दर्ज हो चुकी है एफआईआर
बता दें कि सरगुजा में भी इसी तरह के मामलों में दो FIR की गई थी, जबकि कुल 22 ऐसे मामले है जिन पर एफ आई आर आदेश परिवाद पर दिया गया था। इन मामलों में कार्यवाही पर रोक लगाने की रिट दायर की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने इसे ख़ारिज कर दिया। पर अपील में सुको में जाने पर एक मामले में अभिषेक सिंह को राहत मिल गई।सुको ने ‘नो कोरेसिव एक्शन’ का आदेश दे दिया।
अभिषेक सिंह पर आरोप है कि, उन्होने अनमोल नामक चिट फ़ंड कंपनी का प्रचार किया।Conclusion:कोर्ट के आदेश पर एफआईआर
इस मामले में एएसपी यूबीएस चौहान ने कहा है कि न्यायालय के आदेश के बाद खैरागढ़ चिखली लालबाग अंबागढ़ चौकी और कोतवाली थाने में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह वर्तमान महापौर मधुसूदन यादव और पूर्व महापौर नरेश डाकलिया सहित अन्य के खिलाफ धारा 156 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है मामला बांड के नाम पर धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है तकरीबन 10 लाख की रकम के बॉन्ड निवेशकों को दिए गए थे जिसकी राशि उन्हें समय पर नहीं लौटाई गई है.

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