रायपुर: विभाग से मिली जानकारी के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता के लिए परिवार की वार्षिक आय निर्धारित की गई है. साथ ही आयु सीमा का भी उल्लेख किया गया है. बेरोजगारी भत्ता 2 साल से ज्यादा नहीं दिया जाएगा.
ऐसे मिलेगा बेरोजगारी भत्ता:
- बेरोजगारी भत्ते योजना की जानकारी सरकार के रोजगार विभाग, पंचायत विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी.
- आप जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका इस योजना का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे. ग्रामीण इलाकों में जनपद पंचायत और शहरी इलाके में नगर पालिका या नगर निगम में आवेदन किए जा सकेंगे.
- नगरीय निकाय या ग्रामीण संस्थाएं इस बात का परिक्षण करेंगी ही आप भत्ते के लिए पात्र हैं या नहीं. जिसके बाद वे भत्ता स्विकृत करेंगी.
- जो आवेदक जनपद, नगर निगम, नगर पालिका स्वीकृत करेंगे, उनको रोजगार विभाग भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगी.
- भत्ता लेने वाले लोगों को अगर रोजगार मिलता है. ते इसकी जानकारी उन्हें देनी होगी. जिसके बाद उनका भत्ता देना बंद हो जाएगा.
- हर 6 महीने में भत्ता लेने वालों के रोजगार की जांच की जाएगी.
- इसके साथ ही भत्ता लेने वालों को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी. यह उनके लिए अनिवार्य होगा.
बेरोजगारी भत्ता के लिए ये हैं नियम:
- इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को सबसे पहले एक साल के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. जिसके बाद इसे बाद में फिर से एक साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा.
- आवेदन करने वाला छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ही होना चाहिए.
- आवेदन करने वाला व्यक्ति आने वाले वित्तीय साल के 01 अप्रेल को 18 से 35 साल के बीच का हो.
- आवेदन करने वाला व्यक्ति के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 12वीं की यग्यता हो.
- जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हो. आवेदन के साल में 01 अप्रैल को हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन कम से कम दो साल पुराना हो.
- आवेदक के आय का कोई माध्यम ना हो और आवेदक के परिवार की आय 2,50,000 रूपये वार्षिक से ज्यादा न हो.
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ये है बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्रता की शर्तें: बेरोजगार युवाओं को योजना का लाभ लेने के लिए इन मापदण्डों को पूरा करना होगा. तभी वे बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र माने जाएंगे और योजना का लाभ ले सकेंगे.
- एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा.
- आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र या फिर राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप-डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा.
- यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय या निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है. लेकिन आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसे में भी आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा.
- पेंशनभोगी जो 10,000 रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं. उनके परिवार के सदस्य भी बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे.
- ऐसे परिवार जिसने बीते असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स फाईल किया हो. उनके परिवार के सदस्यों को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा.
- इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जैसे पेशे में काम कर रहे परिवारों को भी नहीं मिलेगा योजना का लाभ.