रायपुर : सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में रह रहे शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया था. ये भत्ता एक अप्रैल 2023 से बेरोजगारों को मिलेगा. इसके संबंध में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग ने योजना स्वीकृति देते हुए आदेश जारी किया है. संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षक छत्तीसगढ़ रायपुर के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता के लिए निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों को पूरा कहना होगा.
बेरोजगारी भत्ता के लिए क्या हैं शर्तें : अब आइए आपको बताते हैं कि, बेरोजगारी भत्ते के लिए कौन कौन सी योग्यताएं जरुरी हैं. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरुरी है. शिक्षित बेरोजगारों की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए है. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की कक्षा में पास होना जरुरी है. जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्ग दर्शन केंद्र में पंजीकृत हो.आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल 2023 को हायर सेकंडरी या उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो. आवेदक की आय का कोई स्त्रोत न हो .आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक न हो.
एक परिवार से एक को ही लाभ : इस योजना के लिए शिक्षित युवा को पहले एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. यदि पहले वर्ष युवा को नौकरी नहीं मिलती तो भत्ता एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा. किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी. एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा. यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है, तो उसकी परिवार का दूसरा व्यक्ति इस भत्ते के लिए अयोग्य होगा होगा. आवेदक को परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था, स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर अपात्र घोषित किया जाएगा.
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कौन होंगे भत्ते के लिए अपात्र : आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय, निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है. लेकिन आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है. तो ऐसे आवेदक को बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र माना जाएगा. पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सांसद या राज्य विधान सभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता नहीं ले सकेंगे.
दस हजार रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे.वे परिवार जिन्होंने पिछले असेस्मेंट ईयर में आय पर टैक्स भरा हो उसे भत्ता नहीं मिलेगा.बेरोजगारी भत्ते की राशि पात्र हितग्राही के बैंक खाते में दी जाएगी. जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा.कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी.