रायपुर: कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन 17 मई तक कर दी गई है. लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही जिले में सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की जाने वाली कार्रवाई को डीजीपी के आदेश के बाद रायपुर सहित पूरे प्रदेश में 2 मई से बंद कर दिया गया है.राजधानी के साथ ही जिले में हर चौक चौराहों पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया. जिले में 21 मार्च से 2 मई तक 10,521 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई है.
कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन पार्ट 3 देशभर में लागू है. जिसमें अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है.लॉकडाउन लगते ही पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है. प्रदेश में भले ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की जाने वाली कार्रवाई को बंद कर दिया गया लेकिन लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अभी भी की जा रही है.
38 लाख से ज्यादा का वसूला जुर्माना
लॉकडाउन के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने पूरे जिले में 10,521 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की है. पूरे जिले में ट्रैफिक विभाग ने वाहन चालकों से 38 लाख 91 हजार 600 रुपये सम्मन शुल्क वसूला है. कार्रवाई में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वाले पर प्रति वाहन पर ₹119 फाइन किया गया, तीन सवारी गाड़ी चलाने वाले प्रति वाहन चालकों पर ₹200 फाइन किया गया है, बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले प्रत्येक वाहन चालकों से ₹500 फाइन किया गया और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले प्रति वाहन चालकों से ₹1000 फाइन किया गया है.