रायपुर : प्रदेश में 82 फीसदी आरक्षण पर जांजगीर-चांपा के रहने वाले वेदप्रकाश सिंह ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इस पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सरकार को लगा कि हर वर्ग को उसका अधिकार मिलना चाहिए.
बातचीत में गृहमंत्री ने कहा कि ये आरक्षण ST, SC, OBC की जनसंख्या के आधार पर तय की गई है. छत्तीसगढ़ के अलावा कई राज्यों में आरक्षण का प्रावधान है, हाईकोर्ट जो भी निर्णय लेता है उसे आधार बनाकर कैबिनेट आगे फैसला लेगी.
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बता दें यह याचिका 6 सितंबर 2019 को लगाई गई थी, जिसे 9 सितंबर को हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है. इस मामले में 13 सितंबर को पहली सुनवाई हुई थी.