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झीरम नक्सली हमला: हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भूपेश सरकार को झटका, खारिज हुई याचिका

झीरम घाटी में साल 2013 में कांग्रेस के काफिले पर हुए नक्सली हमले को लेकर भूपेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में राज्य सरकार ने 6 नए गवाहों के बयान दर्ज करने की मांग की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
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Published : Sep 29, 2020, 5:09 PM IST

रायपुरः सुप्रीम कोर्ट ने झीरम नक्सली हमले से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में बघेल सरकार ने 6 नए गवाहों के बयान दर्ज करने की मांग की थी. 25 मई 2013 को राज्य के बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले में कई कांग्रेस नेताओं सहित 29 लोगों की मौत हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें 6 नए गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए न्यायिक जांच की मांग की गई थी.

हाईकोर्ट में भी लगाई गई थी याचिका

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दायर की गई याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की अधिकारिक जांच खत्म हो गई है. इसके अलावा जांच आयोग ने कहा कि गवाहों को खुद आवेदन करना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कांग्रेस ने हमले की जांच से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट में भी 6 नए गवाहों की सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी. जहां से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई थी. लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बघेल सरकार को झटका हाथ लगा है.

कृषि कानून के खिलाफ रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, मंत्री अनिला भेड़िया और बालोद विधायक मार्च में हुए शामिल

हमले में खत्म हुआ प्रदेश कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व

25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हमला कर दिया था. इस नरसंहार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा और सुरक्षाबलों सहित 29 लोगों की मौत हो गई थी. जिसके बाद तत्कालीन रमन सरकार ने इस मामले में जांच करवाई थी. लेकिन कांग्रेस ने इस जांच से असंतुष्ट होकर सरकार बदलते ही दोबारा जांच कराई.

रायपुरः सुप्रीम कोर्ट ने झीरम नक्सली हमले से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में बघेल सरकार ने 6 नए गवाहों के बयान दर्ज करने की मांग की थी. 25 मई 2013 को राज्य के बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले में कई कांग्रेस नेताओं सहित 29 लोगों की मौत हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें 6 नए गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए न्यायिक जांच की मांग की गई थी.

हाईकोर्ट में भी लगाई गई थी याचिका

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दायर की गई याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की अधिकारिक जांच खत्म हो गई है. इसके अलावा जांच आयोग ने कहा कि गवाहों को खुद आवेदन करना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कांग्रेस ने हमले की जांच से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट में भी 6 नए गवाहों की सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी. जहां से याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई थी. लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बघेल सरकार को झटका हाथ लगा है.

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25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हमला कर दिया था. इस नरसंहार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा और सुरक्षाबलों सहित 29 लोगों की मौत हो गई थी. जिसके बाद तत्कालीन रमन सरकार ने इस मामले में जांच करवाई थी. लेकिन कांग्रेस ने इस जांच से असंतुष्ट होकर सरकार बदलते ही दोबारा जांच कराई.

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