रायपुर : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों की सरकारों को लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट का नया आदेश जारी किया है. जिसमें इस बात का जिक्र है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विभिन्न सेवा देने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है. हालांकि इस आदेश के तहत माॅल, शॉपिंग काॅम्प्लेक्स और शराब दुकानें नहीं होंगी.
दिए गए दिशा-निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रशासन इस बात की पुष्टि जरूर कर ले कि किसी भी संस्थान में वर्किंग स्टाफ की संख्या 50 फीसदी से ज्यादा ना हो. इसके अलावा रिहायशी क्षेत्रों में किसी तरह की भीड़ का अंदेशा होने पर इस छूट का लाभ ना दिया जाए.