ETV Bharat / state

छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को मकान खरीदी में मिली छूट, आज से लागू - छत्तीसगढ़ में घर खरीदी

राज्य शासन के वाणिज्यकर (पंजीयन) विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत 75 लाख रुपये तक के आवासीय मकानों और फ्लैट के पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की छूट 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है.

CM gave relief to small and middle class families
मुख्यमंत्री ने दी छोटे और मध्यम वर्ग परिवारों को राहत
author img

By

Published : Jun 4, 2020, 12:42 PM IST

Updated : Jun 4, 2020, 2:15 PM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छोटे और मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत दी है. अब भूमि की खरीदी और बिक्री में शासकीय गाइडलाइन दरों में 30 प्रतिशत की छूट के साथ ही 75 लाख रुपये तक के आवासीय मकानों और फ्लैट पर भी 31 मार्च 2021 तक पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की छूट मिलेगी.

राज्य शासन के वाणिज्यकर (पंजीयन) विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है. अधिसूचना के अनुसार ऐसी संपत्ति जिसका बाजार मूल्य 75 लाख रुपये से कम है या बराबर है, वहां आवासीय मकानों और फ्लैट्स के विक्रय अभिलेखों पर पंजीयन शुल्क की वर्तमान दर (संपत्ति के गाइडलाइन मूल्य का चार प्रतिशत) में दो प्रतिशत की छूट को अब 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. यह छूट 4 जून 2020 से लागू होगी.

भूमि खरीदी बिक्री में मिली छूट

बता दें कि वाणिज्यकर (पंजीयन) विभाग ने भूमि खरीदी बिक्री के लिए शासकीय गाइडलाइन दर में 30 प्रतिशत की छूट 30 जून तक दी गई थी. जिसे अब 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इन दोनों ही प्रकार के छूट मिलने से छोटे और मध्यम परिवारों का अपना मकान खरीदनें का सपना पूरा हो सकेगा.

घर लेने का सपना होगा पूरा

राज्य शासन ने भूमि के क्रय-विक्रय और मकानों और फ्लैट में दी जा रही पंजीयन में छूट से मकान और भूमि की खरीदी के लिए कम कीमत देनी होगी. मुख्यमंत्री के इस प्रयास से छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा होगा. कोरोना जैसे भयावह स्थिति के बीच घर लेने का सपना पूरा हो सकेगा.

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छोटे और मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत दी है. अब भूमि की खरीदी और बिक्री में शासकीय गाइडलाइन दरों में 30 प्रतिशत की छूट के साथ ही 75 लाख रुपये तक के आवासीय मकानों और फ्लैट पर भी 31 मार्च 2021 तक पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की छूट मिलेगी.

राज्य शासन के वाणिज्यकर (पंजीयन) विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है. अधिसूचना के अनुसार ऐसी संपत्ति जिसका बाजार मूल्य 75 लाख रुपये से कम है या बराबर है, वहां आवासीय मकानों और फ्लैट्स के विक्रय अभिलेखों पर पंजीयन शुल्क की वर्तमान दर (संपत्ति के गाइडलाइन मूल्य का चार प्रतिशत) में दो प्रतिशत की छूट को अब 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. यह छूट 4 जून 2020 से लागू होगी.

भूमि खरीदी बिक्री में मिली छूट

बता दें कि वाणिज्यकर (पंजीयन) विभाग ने भूमि खरीदी बिक्री के लिए शासकीय गाइडलाइन दर में 30 प्रतिशत की छूट 30 जून तक दी गई थी. जिसे अब 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इन दोनों ही प्रकार के छूट मिलने से छोटे और मध्यम परिवारों का अपना मकान खरीदनें का सपना पूरा हो सकेगा.

घर लेने का सपना होगा पूरा

राज्य शासन ने भूमि के क्रय-विक्रय और मकानों और फ्लैट में दी जा रही पंजीयन में छूट से मकान और भूमि की खरीदी के लिए कम कीमत देनी होगी. मुख्यमंत्री के इस प्रयास से छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा होगा. कोरोना जैसे भयावह स्थिति के बीच घर लेने का सपना पूरा हो सकेगा.

Last Updated : Jun 4, 2020, 2:15 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.