रायपुर : जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटने से भारत को और भी ज्यादा मजबूती मिलने की बात कही है. वहीं इसी के साथ सीजेआई ने 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं.आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 16 दिनों की बहस के बाद 5 सितंबर को इस पर फैसला सुरक्षित रखा था. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है.सीजेआई के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के दिग्गज बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
-
दशकों से लंबित कश्मीर में #Article370 माँ भारती की एक असहनीय पीड़ा थी, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की @BJP4India की सरकार ने सदन में समाप्त कर जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों के लिए विकास के द्वार खोलने का काम किया।
— Dr Raman Singh (@drramansingh) December 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस 370 को… pic.twitter.com/U6mK0ZZ9DG
">दशकों से लंबित कश्मीर में #Article370 माँ भारती की एक असहनीय पीड़ा थी, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की @BJP4India की सरकार ने सदन में समाप्त कर जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों के लिए विकास के द्वार खोलने का काम किया।
— Dr Raman Singh (@drramansingh) December 11, 2023
आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस 370 को… pic.twitter.com/U6mK0ZZ9DGदशकों से लंबित कश्मीर में #Article370 माँ भारती की एक असहनीय पीड़ा थी, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की @BJP4India की सरकार ने सदन में समाप्त कर जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों के लिए विकास के द्वार खोलने का काम किया।
— Dr Raman Singh (@drramansingh) December 11, 2023
आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस 370 को… pic.twitter.com/U6mK0ZZ9DG
सीएम विष्णुदेव साय ने फैसले को बताया शानदार : छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त सीएम विष्णुदेव साय ने जम्मू कश्मीर में धारा 170 हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है.विष्णुदेव साय ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है. 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा जाना भारत की जीत है. यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है.
-
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा जाना भारत की जीत है। यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) December 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा जाना भारत की जीत है। यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) December 11, 2023अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा जाना भारत की जीत है। यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) December 11, 2023
पूर्व सीएम रमन सिंह ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद : वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है.रमन सिंह ने कहा कि दशकों से लंबित कश्मीर में मां भारती की एक असहनीय पीड़ा थी, जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी सरकार ने सदन में समाप्त कर जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों के लिए विकास के द्वार खोलने का काम किया. आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस 370 को निरस्त किए जाने के निर्णय पर मुहर लगाकर राष्ट्रीय एकता तथा अंत्योदय की विचारधारा के अनुरूप कार्य करती केंद्र की भाजपा सरकार के उत्साह को मजबूती प्रदान की है. हम सभी भारतवासी अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता की दिशा में माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हैं.
अरुण साव ने जनता से की अपील : वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 पर लिए गए निर्णय से ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ का संस्थापक सिद्धांत मज़बूत हुआ है. इस ऐतिहासिक फ़ैसले से पिछले तीन साल से फैले दुष्प्रचार और अफवाहों पर अब विराम लगना चाहिए. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथियों से मेरा अनुरोध है कि एकजुट होकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और प्रगति की ओर किए गए प्रयासों का भरपूर समर्थन करें. मैं आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी को भी शुभकामनाएं देता हूं. जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस अनुच्छेद को हटाकर हर भारतीय का सपना साकार किया है.
-
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 पर लिए गए निर्णय से ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ का संस्थापक सिद्धांत मज़बूत हुआ है।
— Arun Sao (@ArunSao3) December 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
इस ऐतिहासिक फ़ैसले से पिछले तीन साल से फैले दुष्प्रचार और अफ़वाहों पर अब विराम लगना चाहिए।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथियों से मेरा अनुरोध है कि..(१/२) pic.twitter.com/nTW6MxEqaI
">माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 पर लिए गए निर्णय से ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ का संस्थापक सिद्धांत मज़बूत हुआ है।
— Arun Sao (@ArunSao3) December 11, 2023
इस ऐतिहासिक फ़ैसले से पिछले तीन साल से फैले दुष्प्रचार और अफ़वाहों पर अब विराम लगना चाहिए।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथियों से मेरा अनुरोध है कि..(१/२) pic.twitter.com/nTW6MxEqaIमाननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 पर लिए गए निर्णय से ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ का संस्थापक सिद्धांत मज़बूत हुआ है।
— Arun Sao (@ArunSao3) December 11, 2023
इस ऐतिहासिक फ़ैसले से पिछले तीन साल से फैले दुष्प्रचार और अफ़वाहों पर अब विराम लगना चाहिए।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथियों से मेरा अनुरोध है कि..(१/२) pic.twitter.com/nTW6MxEqaI
क्या है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ? : आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 370 पर सुनवाई की और ऐतिहासिक फैसला सुनाया. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल-370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू-कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है. आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है. सीजीआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि सॉलिसीटर जनरल ने बताया कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा. लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र रहेगा. हम निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए. राज्य का दर्जा भी जितना जल्द संभव हो, बहाल किया जाए.