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रायपुर: छड़ और सीमेंट दुकानों को मिली खोलने की अनुमति

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Published : Apr 23, 2020, 8:40 AM IST

Updated : Apr 23, 2020, 12:07 PM IST

कृषि सेवा से जुड़े दुकानों के बाद अब छड़ और सीमेंट की दुकानों को खोलने की भी अनुमति दे दी गई है. ये निर्देश रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने जारी किया है.

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दुकानदारों ने ली राहत की सांस

रायपुर: लॉकडाउन के दूसरे चरण में कृषि दुकानों के साथ कुछ अन्य दुकानों को भी खोलने की अनुमति शासन की ओर से दे दी गई है. कलेक्टर एस भारतीदासन ने राजधानी के सब्जी बाजारों और किराना दुकानों के अलावा छड़ और सीमेंट की दुकानों को भी खोलने का निर्देश जारी किया है. इस फैसले से कारोबारियों सहित आम जनता को भी राहत मिलेगी. आदेश के मुताबिक, सीमेंट, छड़, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ऑटोमोबाइल शॉप्स, टायर पार्ट्स की दुकानें सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी.

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छड़, सीमेंट की दुकानों को खोलने की अनुमति

छड़ और सीमेंट की दुकानों को खोलने की अनुमति अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए दी गई है. इससे पहले सरकार ने सिर्फ कृषि सेवा से जुड़े दुकानों, इलेक्ट्रिशियन, पलम्बर और कारपेंटर को छूट दी थी. इन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों पालन करना अनिवार्य किया होगा.

रायपुर: लॉकडाउन के दूसरे चरण में कृषि दुकानों के साथ कुछ अन्य दुकानों को भी खोलने की अनुमति शासन की ओर से दे दी गई है. कलेक्टर एस भारतीदासन ने राजधानी के सब्जी बाजारों और किराना दुकानों के अलावा छड़ और सीमेंट की दुकानों को भी खोलने का निर्देश जारी किया है. इस फैसले से कारोबारियों सहित आम जनता को भी राहत मिलेगी. आदेश के मुताबिक, सीमेंट, छड़, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ऑटोमोबाइल शॉप्स, टायर पार्ट्स की दुकानें सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी.

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छड़, सीमेंट की दुकानों को खोलने की अनुमति

छड़ और सीमेंट की दुकानों को खोलने की अनुमति अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए दी गई है. इससे पहले सरकार ने सिर्फ कृषि सेवा से जुड़े दुकानों, इलेक्ट्रिशियन, पलम्बर और कारपेंटर को छूट दी थी. इन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों पालन करना अनिवार्य किया होगा.

Last Updated : Apr 23, 2020, 12:07 PM IST
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