रायपुर: लॉकडाउन के दूसरे चरण में कृषि दुकानों के साथ कुछ अन्य दुकानों को भी खोलने की अनुमति शासन की ओर से दे दी गई है. कलेक्टर एस भारतीदासन ने राजधानी के सब्जी बाजारों और किराना दुकानों के अलावा छड़ और सीमेंट की दुकानों को भी खोलने का निर्देश जारी किया है. इस फैसले से कारोबारियों सहित आम जनता को भी राहत मिलेगी. आदेश के मुताबिक, सीमेंट, छड़, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ऑटोमोबाइल शॉप्स, टायर पार्ट्स की दुकानें सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी.
छड़ और सीमेंट की दुकानों को खोलने की अनुमति अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए दी गई है. इससे पहले सरकार ने सिर्फ कृषि सेवा से जुड़े दुकानों, इलेक्ट्रिशियन, पलम्बर और कारपेंटर को छूट दी थी. इन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों पालन करना अनिवार्य किया होगा.