रायपुर: जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों की आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ये आरक्षण प्रक्रिया छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम-1993 के तहत होगा.
सिविल लाइन के न्यू सर्किट हाऊस के कन्वेंशन हॉल में लॉटरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रदेशभर के 27 जिला पंचायतों के लिए आरक्षण किया जाएगा.
ये है आरक्षण-
- 27 में 13 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित.
- 3 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित.
- 7 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित.
- 4 जिला अनारक्षित घोषित.
- सभी आरक्षण में 50 फीसदी महिलाओं के लिए आरक्षित.