रायपुर: अनधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन विधेयक के अनुसार राज्य के निवेश क्षेत्र के अंतर्गत जहां भी अनियमित विकास हुए हैं, उन्हें नियमित कराया जा सकेगा. विधेयक में नियमितिकरण के प्रावधानों को पहले से अधिक शिथिल कर दिया गया है. इस विधेयक से छत्तीसगढ़ की जनता को उनके आवास, व्यावसायिक प्रतिष्ठान को नियमित कराने का अवसर मिलेगा.
ऐसे लोग जो परिस्थितिवश अनुज्ञा प्राप्त करने से वंचित रह गये थे, उन्हें भी इस अधिनियम के लागू होने पर शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अपने अनियमित विकास और निर्माण को नियमित कराने का मौका मिलेगा. इससे राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी. इसका उपयोग विकास योजनाओं में किया जा सकेगा.
छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक में भूमि उपयोग में परिवर्तन करने पर कलेक्टर गाइडलाइन का 5 प्रतिशत अतिरिक्त शमन शुल्क लगाया जाएगा. अनधिकृत विकास के प्रकरण में यदि नियमानुसार पार्किग की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तो पार्किग के लिए अतिरिक्त शास्ति राशि जमा कर नियमितिकरण कराया जा सकेगा.