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Raipur News: छत्तीसगढ़ में रेप के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, आदेश जारी - महिलाओं से छेड़छाड़

Raipur News छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सुरक्षा के संबंध में बड़ा फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ में अब महिलाओं से छेड़छाड़ और रेप के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के बाद इस संबंध में विभागीय आदेश जारी कर दिया गया है.

rape accused not get government jobs
रेप के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Sep 11, 2023, 8:07 PM IST

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भूपेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

विभाग ने जारी किया आदेश: सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की महिला अपराध से जुड़ी धाराओं और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 के तहत जिसके भी खिलाफ मामले दर्ज होंगे. उनकी प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक शासकीय सेवाओं या पदों पर नियुक्ति रोक दी जाएगी. अगर इस आदेश का पालन नहीं हुआ, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभागों, राजस्व मंडल के अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है.

स्वतंत्रता दिवस पर सीएम ने की थी घोषणा: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला सुरक्षा को लेकर घोषणा की थी. बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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महिला सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम: छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु अभिव्यक्ति ऐप भी लॉन्च किया गया है. जिसके एक लाख 85 हजार से अधिक पंजीकृत यूजर्स हैं. महिला सुरक्षा और अपराधों को नियंत्रण करने के उद्देश्य से संवेदनशील स्थानों में सीसीटीव्ही कैमरा लगाये गए हैं. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण को रोकने आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है. बालिकाओं और युवतियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल-कॉलेज एवं संवेदनशील स्थानों पर महिला पुलिस पेट्रोलिंग टीम द्वारा लगातार गश्त किया रहा है. इसके साथ ही विशेषज्ञ अथवा प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारियों के माध्यम से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान भी संचालित किया जा रहा है.

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भूपेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

विभाग ने जारी किया आदेश: सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की महिला अपराध से जुड़ी धाराओं और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 के तहत जिसके भी खिलाफ मामले दर्ज होंगे. उनकी प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक शासकीय सेवाओं या पदों पर नियुक्ति रोक दी जाएगी. अगर इस आदेश का पालन नहीं हुआ, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभागों, राजस्व मंडल के अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है.

स्वतंत्रता दिवस पर सीएम ने की थी घोषणा: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला सुरक्षा को लेकर घोषणा की थी. बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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महिला सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम: छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु अभिव्यक्ति ऐप भी लॉन्च किया गया है. जिसके एक लाख 85 हजार से अधिक पंजीकृत यूजर्स हैं. महिला सुरक्षा और अपराधों को नियंत्रण करने के उद्देश्य से संवेदनशील स्थानों में सीसीटीव्ही कैमरा लगाये गए हैं. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण को रोकने आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है. बालिकाओं और युवतियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल-कॉलेज एवं संवेदनशील स्थानों पर महिला पुलिस पेट्रोलिंग टीम द्वारा लगातार गश्त किया रहा है. इसके साथ ही विशेषज्ञ अथवा प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारियों के माध्यम से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान भी संचालित किया जा रहा है.

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