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8 लाख का टैक्स नहीं चुकाने पर निजी कॉलेज को नोटिस

नगर निगम रायपुर ने एक निजी कॉलेज पर राजस्व वसूली की कार्रवाई की है. नगर निगम ने एक सप्ताह के अंदर बकाया कर भुगतान करने का समय दिया है.

Rungta College
निजी कॉलेज
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Published : Jan 28, 2021, 11:21 AM IST

रायपुर: राजधानी रायपुर में नगर निगम लगातार राजस्व वसूली का काम कर रहा है. इसके तहत जिन बड़े संस्थानों ने संपत्ति कर नहीं चुकाया है, उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है. नगर निगम ने एक निजी कॉलेज पर कार्रवाई करते हुए कॉलेज प्रबंधक को टैक्स चुकाने के लिए नोटिस जारी किया है.

रायपुर नगर निगम ने कॉलेज को कर चुकाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. कॉलेज को 8 लाख 424 रुपये का भुगतान करना है. जोन 8 के कमिश्नर प्रवीण सिंह गहलोत ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन ने संपत्ति कर छोड़कर नगर निगम के दूसरे बचे करों का भुगतान भी पिछले 10 सालों से नहीं किया है.

पढ़ें: 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले रायपुर में नहीं हैं मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन

तय समय सीमा में करना होगा भुगतान

कॉलेज द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर साल 2010-11 से 2020-21 तक के निर्धारित संपत्ति कर की राशि 1 करोड़ 80 लाख 72 हजार 50 रुपये को छूट की पात्रता मानते हुए नगर निगम ने बाकी बची राशि का भुगतान करने को कहा है. दी गई समय सीमा के अंदर अगर राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो कॉलेज प्रबंधन पर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें: रायपुर: नगर निगम-विभागों में तालमेल नहीं होने का खामियाजा भुगत रही जनता

क्या है अधिनियम 1956, 136 और 1961

छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 135 में कर अधिरोपण और 136 में छूट के संबंध में उल्लेख किया गया है. इसमें धारा 136 सी के प्रावधान के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 के अंतर्गत पंजीकृत शिक्षण संस्थाओं को संपत्ति कर में संपूर्ण छूट होने का उल्लेख किया गया है.

रायपुर: राजधानी रायपुर में नगर निगम लगातार राजस्व वसूली का काम कर रहा है. इसके तहत जिन बड़े संस्थानों ने संपत्ति कर नहीं चुकाया है, उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है. नगर निगम ने एक निजी कॉलेज पर कार्रवाई करते हुए कॉलेज प्रबंधक को टैक्स चुकाने के लिए नोटिस जारी किया है.

रायपुर नगर निगम ने कॉलेज को कर चुकाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. कॉलेज को 8 लाख 424 रुपये का भुगतान करना है. जोन 8 के कमिश्नर प्रवीण सिंह गहलोत ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन ने संपत्ति कर छोड़कर नगर निगम के दूसरे बचे करों का भुगतान भी पिछले 10 सालों से नहीं किया है.

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तय समय सीमा में करना होगा भुगतान

कॉलेज द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर साल 2010-11 से 2020-21 तक के निर्धारित संपत्ति कर की राशि 1 करोड़ 80 लाख 72 हजार 50 रुपये को छूट की पात्रता मानते हुए नगर निगम ने बाकी बची राशि का भुगतान करने को कहा है. दी गई समय सीमा के अंदर अगर राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो कॉलेज प्रबंधन पर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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क्या है अधिनियम 1956, 136 और 1961

छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 135 में कर अधिरोपण और 136 में छूट के संबंध में उल्लेख किया गया है. इसमें धारा 136 सी के प्रावधान के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 के अंतर्गत पंजीकृत शिक्षण संस्थाओं को संपत्ति कर में संपूर्ण छूट होने का उल्लेख किया गया है.

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