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अभनपुर में हत्याकांड मामले में तीन साल बाद कोर्ट का फैसला, आरोपी को उम्र कैद की सजा

रायपुर न्यायालय ने मंगलवार को अभनपुर में हत्याकांड मामले में तीन साल बाद फैसला सुनाया case of burning sister in law alive in Abhanpur है. कोर्ट ने मृतका की बहन के पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 500 रुपये के जुर्माना भी लगाया है.

Raipur Court decision
रायपुर न्यायालय का फैसला
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Published : Jan 4, 2023, 8:31 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अभनपुर में एक युवक ने अपनी साली को जिंदा जला दिया case of burning sister in law alive in Abhanpur था. गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. तीन साल पहले हुए इस जघन्य हत्याकांड में कोर्ट का फैसला मंगलवार को आया है. रायपुर कोर्ट ने मृतका के बहन के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

क्या है मामला : राजधानी रायपुर जिला की अभनपुर थाना क्षेत्र Abhanpur police station area के पलौद गांव में युवती के ऊपर पेट्रोल डालकर माचिस की तीली से आग लगा दी गई थी. जिससे युवती की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. यह घटना जुलाई 2019 की है. पुलिस की जांच में पता चला था कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतका की छोटी बहन का पति मानिक राम ध्रुव था. वह अपनी पत्नी की बड़ी बहन के साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था. इसे लेकर वह अक्सर दबाव बना रहा था. कांति बाई ने इनकार किया तो उसे जिंदा जला दिया गया था.

यह भी पढ़ें: Doctor Jalkshatri murder case: डॉक्टर जलक्षत्री मर्डर केस में कोर्ट का फैसला, चार आरोपियों को उम्र कैद

दलीलें सुनने के बाद जज ने सुनाया फैसला: अतिरिक्त लोक अभियोजक शमीम रहमान ने बताया कि "21 जुलाई 2019 को अभनपुर निवासी युवती की सुबह पेट्रोल डालकर माचिस मार दिया गया था. वह अपनी बेटी के साथ तालाब नहाने के लिए जा रही थी. इसी बीच मानिक राम ध्रुव जो मृतका की छोटी बहन का पति है, उसने घटना को अंजाम दिया था. तमाम गवाहों और दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी मानिक राम को दोषी करार दिया है. साथ ही उसे उम्रकैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अभनपुर में एक युवक ने अपनी साली को जिंदा जला दिया case of burning sister in law alive in Abhanpur था. गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. तीन साल पहले हुए इस जघन्य हत्याकांड में कोर्ट का फैसला मंगलवार को आया है. रायपुर कोर्ट ने मृतका के बहन के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

क्या है मामला : राजधानी रायपुर जिला की अभनपुर थाना क्षेत्र Abhanpur police station area के पलौद गांव में युवती के ऊपर पेट्रोल डालकर माचिस की तीली से आग लगा दी गई थी. जिससे युवती की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. यह घटना जुलाई 2019 की है. पुलिस की जांच में पता चला था कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतका की छोटी बहन का पति मानिक राम ध्रुव था. वह अपनी पत्नी की बड़ी बहन के साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था. इसे लेकर वह अक्सर दबाव बना रहा था. कांति बाई ने इनकार किया तो उसे जिंदा जला दिया गया था.

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दलीलें सुनने के बाद जज ने सुनाया फैसला: अतिरिक्त लोक अभियोजक शमीम रहमान ने बताया कि "21 जुलाई 2019 को अभनपुर निवासी युवती की सुबह पेट्रोल डालकर माचिस मार दिया गया था. वह अपनी बेटी के साथ तालाब नहाने के लिए जा रही थी. इसी बीच मानिक राम ध्रुव जो मृतका की छोटी बहन का पति है, उसने घटना को अंजाम दिया था. तमाम गवाहों और दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी मानिक राम को दोषी करार दिया है. साथ ही उसे उम्रकैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है.

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