रायपुर: पुलिस अभियान का असर शहर में 90 फीसदी देखने को मिला, लेकिन अभी भी 10 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जो कि आदतन हो चुके हैं. ऐसे में पुलिस अब बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों का चालान नहीं काटेगी. उन्हें सीधा कोर्ट में पेश करेगी, जहां से कोर्ट बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर नये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से दिए गए निर्देश के बाद रायपुर के यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एमआर मण्डावी, यातायात उप पुलिस अधीक्षक सतीश ठाकुर, सदानंद सिंह विन्ध्यराज और कामता सिंह दीवान ने शहर के 10 प्रमुख चौक चौराहों पर 10 फरवरी से लगातार एक महीने तक चेकिंग अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन कराया. इसमें पिछले एक महीने से शहर के प्रमुख 10 चौक चौराहों को आदर्श चौक मानते हुए चालकों को यातायात नियमों का पालन कराया. साथ ही उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की.
ट्रैफिक सियान यातायात संकेतों का पालन करने का देगा निर्देश
रायपुर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान की आम जनता ने जमकर तारीफ की है. जनता ने इसे अच्छी पहल बताते हुए उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी रखने का निवेदन किया है. इस अभियान के तहत यातायात पुलिस ने चौक चौराहों पर वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जन जागरुकता लाने, स्टॉप लाइन का पालन करने, सीट बेल्ट लगाने और हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश से ट्रैफिक सियान लेकर आई है जो कि सभी प्रमुख चौक चौराहों पर वाहन चालकों को यातायात संकेतों का पालन करने के लिए निर्देशित करेगा.
250 से अधिक उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों पर कार्रवाई
इसके साथ ही ITMS की ओर से लगाए गए साउंड सिस्टम के जरिए वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है. होली के दौरान शहर में शुगम यातायात व्यवस्था मनाने के लिए 45 प्वाइंटों पर यातायात बल लगाया गया था, जो कि दिन रात वहां मौजूद रहकर नियमों का उल्लंघन करने, तेज रफ्तार वाहन चलाने, साइलेंसर वाले वाहन, शराब का सेवन कर वाहन चलाने वाले और लापरवाहीपूर्वक दुपहिया में तीन सवारी चलने वाले जैसे 250 से अधिक उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर मामला कोर्ट में भेजा है.
यातायात पुलिस अब चालानी कार्रवाई नहीं करेगी
वहीं पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत शहर के 90 फीसदी वाहन चालक हेलमेट पहन कर वाहन चला रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ वाहन चालक बिना हेलमेट के वाहन चला रहे हैं जो कि आदतन हैं. ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस अब चालानी कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि अब उनका मामला सीधे कोर्ट में भेजा जाएगा, जहां वाहन चालक के खिलाफ नये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी.