रायपुर: पिछले तीन महीने से कई देशों के लोग कोरोना वारयरस जैसी संक्रमित करने वाली बीमारी से जूझ रहे हैं. देश में भी कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं, इसके बाद भारत सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं और राज्य सरकार को भी निर्देश दिए गए हैं. मंगलवार की रात 8 बजे पीएम मोदी ने पूरे देश में लॉक डाउन का ऐलान किया था. वहीं राज्य सरकार इस गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए भी कई उपाय कर रही है.
छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति
- कुल संक्रमित व्यक्ति - 6
- रायपुर 3
- दुर्ग 1
- बिलासपुर 1
- राजनांदगांव 1
इस संबंध में राज्य सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है:-
- दिनांक 1 मार्च 2020 के बाद ऐसे सभी यात्री जो चीन य अन्य कोरोना प्रभावित देश से आ रहे हैं, उनकी एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग की जा रही है.
- स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर एक हेल्प डेस्क बनाई गई है और चिकित्सा दल और एम्बुलेंस की ड्यूटी लगाई गई है.
- सभी यात्री जो चीन य अन्य कोरोना प्रभावित देश से आ रहे हैं, उनके लिए अलर्ट और एडवायजरी जारी की गई.
- कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी और प्रत्येक जिले में जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना से रोकथाम और बचाव का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके.
- राज्य स्तर, संभाग स्तर और जिला स्तर पर रेपिड रेंसपान्स टीम का गठन किया गया है, जिन्हें सामुदायिक निगरानी, सेंपल कलेक्शन और परिवहन, रोकथाम के उपाय, क्लीनिकल मैंनेजमेंट और (कोविड-19) के रोकथाम के संबंध में प्रशिक्षित किया गया है.
- कोरोना प्रभावित देशों की यात्रा न करने के संबंध में FICCI और चेंबर ऑफ कामर्स, छत्तीसगढ़ को एडवायजरी जारी की .
- वर्तमान में सेंपल टेस्टींग की सुविधा VRDL एम्स रायपुर और VRD माईक्रोबायोलाॅजी विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, जदगलपुर में उपलब्ध है.
- सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और जिला अस्पतालों को अपने यहां पीपीई किट, एन-95 मास्क और ट्रिपल लेयर मास्क की आवश्यकता अनुसार उपलब्धता बनाये रखने निर्देश दिये गए हैं. वर्तमान में इन संस्थाओं में 82 हजार 840 ट्रिपल लेयर मास्क, 21 हजार 564 एन-95 मास्क, 2 हजार 431 पी.पी.ई. किट और 2 हजार 547 व्हीटीएम किट उपलब्ध हैं. राज्य स्तर पर आपातकाल के लिए सीजीएमएससी में पर्याप्त मात्रा में बफर स्टाॅक उपलब्ध है.
- माना सिविल अस्पताल को 60 बेड आईसोलेशन सुविधा के रुप में स्थापित किया गया है. वहीं चिकित्सा दल को प्रशिक्षित कर डयूटी लगाई गई है.
- भारत सरकार स्तर पर ब्व्टप्क् 19 के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण के लिए एम्स एवं मेडिकल काॅलेज रायपुर से 5 डाक्टरों की टीम भेजी गई थी. इस प्रशिक्षण को राज्य स्तर, जिला स्तर, और विकासखंड स्तर पर भी आयोजित किया जा रहा है.
- जन सामान्य के जागरुकता के लिए रेडियो जिंगल्स, टीवी विज्ञापन और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है.
- सभी जिला कलेक्टर को समाजिक कार्यक्रम जिनमें भीड़ एकत्र होती है, उसे जल्द निरस्त करने का निर्देश जारी किया गया है.
- आपात स्थिति से निपटने के लिए सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में कोर कमिटी का गठन किया गया है. जिसमें विभागाध्यक्ष और चिकित्सा विशेषज्ञों को शामिल किया गया है.
- राज्य स्तर पर (कोविड-19)की स्थिति की समीक्षा और उससे बचाव की तैयारी के संबंध में स्टेट कमांड एंड कन्ट्रोल सेंटर बनाया गया है. चिकित्सकों और अन्य अधिकारियों के साथ दैनिक समीक्षा की जा रही है.
- राज्य के सभी रेलवें स्टेशनों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए हेल्पडेस्क स्थापित की गई है.
- नगरीय क्षेत्रों में वार्ड कार्यालय स्तर पर भी हेल्पडेस्क स्थापित की गई है.
- मुख्यमंत्री ने (कोविड-19) से बचाव की तैयारी के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों की समीक्षा बैठक ली और राज्य सरकार की ओर से मामले की नियमित समीक्षा की जा रही है.
- (कोविड-19) आउटब्रेक की स्थिति से बचाव के लिए सभी स्कूलों, आंगनबाडियों, महाविद्यालयों को अगामी आदेश तक बंद करने के आदेश जारी किये गए हैं.
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 19 मार्च 2020 को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई, उक्त आपदा से निपटने के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है.
- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी शापिंग माॅल और अन्य ऐसे स्थानों जहां लोगों की भीड़ एकत्रित होने की संभावना है, उन्हें बंद करने के आदेश दिए गए हैं.
- राज्य सरकार ने सभी अंतराज्यीय बस सेवा और राज्य के भीतर चलने वाली बस सेवाओं को भी 31 मार्च 2020 तक स्थगित रखा गया है.
- एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज (कोविड-19) Regulation को दिनांक 13 मार्च 2020 को अधिसूचित किया गया है.
- उक्त आपात स्थिति से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट के धारा 71 (2) तहत सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन सह् अस्पताल अधीक्षकों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं.
- मास्क, सेनिटाईजर और दवाओं के कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है.
- ऐसे सभी यात्री को जो विदेशों से य अन्य ऐसे राज्यों से जो कोरोना प्रभावित हैं, उन्हे होम क्वारेंटीन में रहने के निर्देश में जारी किए गए हैं. साथ ही उनकी पहचान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.
- उन यात्रियों की स्टेम्पिंग, स्क्रीनिंग सेंटर पर किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं.
- होम क्वारंटाइन में रखे गए व्यक्तियों के घरों के सामने विवरण सहित स्टीकर चस्पा कराए जा रहे हैं, जिससे लोगों को भी उन घरों के बारे में जानकारी हो सके.
- पुलिस प्रशासन के माध्यम से होम क्वारंटाइन में रखे गए व्यक्तियों की सतत निगरानी कराई जा रही है.
- सभी जिला कलेक्टरों ने अपने जिले में धारा 144 लागू की गई है.