रायपुर: राजधानी रायपुर में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के कारण जिला प्रशासन ने दुकानदारों के साथ-साथ ग्राहकों को भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. वहीं बिना मास्क के राशन नहीं दिए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं. जो भी इन नियमों की अनदेखी करेगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
राज्य में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं. संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए दुकानों के खुलने के समय और मास्क की अनिवार्यता को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है. मंगलवार को आरंग में अनुविभागीय अधिकारी विनायक शर्मा ने नगर के व्यवसायिक संगठनों की बैठक लेकर सभी दुकानें शाम 7 बजे तक ही खोलने और केवल मास्क लगाने वाले लोगों को ही सामान दिए जाने के निर्देश दिए हैं.
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शाम 7 के बाद दुकान बंद
वहीं आवश्यक सेवा में आने वाले मेडिकल दुकानों को बंद करने की समय सीमा में छूट दी गई है. बैठक में व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधियों ने भी प्रशासन के निर्देशों के पालन पर सहमति जताई है. प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि दुकान 7 बजे के बाद खुली मिलने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. दो बार जुर्माने के बाद दुकान सील कर दिया जाएगा.
रात 9 के बाद घूमने पर कार्रवाई
बाजारों में मास्क अनिवार्य और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं. साथ ही रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नगर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. रात 9 के बाद अगर कोई घूमता पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस बैठक में तहसीलदार नरेंद्र बंजारा, थाना प्रभारी लेखधर दीवान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सौरभ शर्मा सहित व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.