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अब रायपुर के मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में नो पर्किंग चार्ज - मल्टीप्लेक्स

मॉल्स में पार्किंग शुल्क को लेकर विभागीय अधिकारियों ने एक बैठक बुलाई थी. जिसमें रायपुर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ नगर निगम के तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि और रायपुर के सभी मॉल्स के मैनेजर शामिल हुए थे. बैठक में रायपुर में फ्री पार्किंग का प्रपोजल दिया गया है. इसके तहत रायपुर और छत्तीसगढ़ में मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में पार्किंग शुल्क खत्म करने के सुझाव दिए गए हैं.

पार्किंग क्षेत्र
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Published : Jul 22, 2019, 8:02 AM IST

रायपुर: अब राजधानी के मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में शॉपिंग और फिल्म देखने के लिए जाने वालों को किसी प्रकार का पार्किंग शुल्क नहीं देना पड़ेगा. अगर कोई संचालक पार्किंग शुल्क की मांग करेगा तो उसके खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में कार्रावई की जाएगी.

अब रायपुर के मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में नो पर्किंग चार्ज

मॉल्स में पार्किंग शुल्क को लेकर विभागीय अधिकारियों ने एक बैठक बुलाई थी. जिसमें रायपुर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ नगर निगम के तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि और रायपुर के सभी मॉल्स के मैनेजर शामिल हुए थे.

फ्री पार्किंग को लेकर हुई बैठक
दरअसल, रायपुर में 5 मॉल और 4 सिनेमा हॉल संचालित हो रहे हैं. इन सभी स्थानों पर पार्किंग शुल्क लगने के कारण अपनी वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं. इससे शहर में जाम और अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है. इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने रायपुर के मॉल्स और सिनेमा घरों के मैनेजर की बैठक ली. बैठक में मॉल्स और सिनेमा घरों के संचालकों को कॉप्लेक्स के बाहर गाड़ी खड़ा न करवाने और पार्किंग फ्री कराने के निर्देश दिए गए हैं.

पार्किंग शुल्क को माना जाएगा अवैध वसूली
अगर इसके बाद भी किसी व्यक्ति से मॉल्स या मल्टीप्लेक्स संचालक पार्किंग शुल्क लेते हैं तो उनके खिलाफ जबरन वसूली के तहत केस दर्ज किया जाएगा. सिनेमा घरों और मॉल्स में फ्री पार्किंग के प्रस्ताव को जल्द ही पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा. जहां से इस प्रपोजल को राज्य सरकार को भेजा जाएगा. इसके बाद वहां से हरी झंडी मिलने के बाद पूरे प्रदेश में एक साथ मॉल्स और सिनेमा घरों में फ्री पार्किंग की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी.

गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को बनाया गया है आधार
बैठक में पुलिस के अधिकारी गुजरात उच्च न्यायालय के जस्टिस आनंद एस दवे और जस्टिस बिरेन वैष्णव के आदेश को आधार बनाया गया है. 8 जुलाई को जस्टिस आनंद एस दवे और जस्टिस बीरन वैष्णव की खंडपीठ ने मॉल्स और मल्टीप्लेक्स संचालकों की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा था कि किन नियमों के तहत ये लोग पार्किंग का पैसा वसूलते हैं. खंडपीठ ने मामले टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रकार पार्किंग चार्ज लेने का अधिकार मॉल्स और मल्टीप्लेक्स के संचालकों को नहीं है.

रायपुर: अब राजधानी के मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में शॉपिंग और फिल्म देखने के लिए जाने वालों को किसी प्रकार का पार्किंग शुल्क नहीं देना पड़ेगा. अगर कोई संचालक पार्किंग शुल्क की मांग करेगा तो उसके खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में कार्रावई की जाएगी.

अब रायपुर के मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में नो पर्किंग चार्ज

मॉल्स में पार्किंग शुल्क को लेकर विभागीय अधिकारियों ने एक बैठक बुलाई थी. जिसमें रायपुर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ नगर निगम के तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि और रायपुर के सभी मॉल्स के मैनेजर शामिल हुए थे.

फ्री पार्किंग को लेकर हुई बैठक
दरअसल, रायपुर में 5 मॉल और 4 सिनेमा हॉल संचालित हो रहे हैं. इन सभी स्थानों पर पार्किंग शुल्क लगने के कारण अपनी वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं. इससे शहर में जाम और अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है. इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने रायपुर के मॉल्स और सिनेमा घरों के मैनेजर की बैठक ली. बैठक में मॉल्स और सिनेमा घरों के संचालकों को कॉप्लेक्स के बाहर गाड़ी खड़ा न करवाने और पार्किंग फ्री कराने के निर्देश दिए गए हैं.

पार्किंग शुल्क को माना जाएगा अवैध वसूली
अगर इसके बाद भी किसी व्यक्ति से मॉल्स या मल्टीप्लेक्स संचालक पार्किंग शुल्क लेते हैं तो उनके खिलाफ जबरन वसूली के तहत केस दर्ज किया जाएगा. सिनेमा घरों और मॉल्स में फ्री पार्किंग के प्रस्ताव को जल्द ही पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा. जहां से इस प्रपोजल को राज्य सरकार को भेजा जाएगा. इसके बाद वहां से हरी झंडी मिलने के बाद पूरे प्रदेश में एक साथ मॉल्स और सिनेमा घरों में फ्री पार्किंग की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी.

गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को बनाया गया है आधार
बैठक में पुलिस के अधिकारी गुजरात उच्च न्यायालय के जस्टिस आनंद एस दवे और जस्टिस बिरेन वैष्णव के आदेश को आधार बनाया गया है. 8 जुलाई को जस्टिस आनंद एस दवे और जस्टिस बीरन वैष्णव की खंडपीठ ने मॉल्स और मल्टीप्लेक्स संचालकों की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा था कि किन नियमों के तहत ये लोग पार्किंग का पैसा वसूलते हैं. खंडपीठ ने मामले टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रकार पार्किंग चार्ज लेने का अधिकार मॉल्स और मल्टीप्लेक्स के संचालकों को नहीं है.

Intro:रायपुर राजधानी रायपुर के माल और सिनेमा घर जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है आने वाले दिनों में लोगों को यहां पार्किंग शुल्क नहीं देना पड़ेगा पार्किंग शुल्क से नहीं है राहत मिलने वाली है


Body:विभागीय अधिकारियों ने बैठक की है इस बैठक में रायपुर ट्रैफिक के अधिकारी नगर निगम के अधिकारी और तमाम मॉल के मैनेजर भी शामिल हुए हैं आपको बता दें कि राजधानी में कुल 5 मॉल और 4 सिनेमा हॉल संचालित होते हैं इन सभी स्थानों पर पार्किंग शुल्क लगने की वजह से लोग सड़कों पर वाहन खड़ा करके चले जाते हैं इससे यातायात बिगड़ जाता है इस समस्या को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने अधिकारियों ने राजधानी में मॉल सिनेमा के मैनेजर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर की कार्यालय में बैठक ली बैठक में जिम्मेदारों को अपने कांप्लेक्स के बाहर गाड़ी खड़ा ना करवाने और पार्किंग की फ्री पार्किंग उपलब्ध कराने की निर्देश दिए गए इस पर मैनेजरों ने अपने संचालको से परमिशन लेने के बाद जवाब देने की बात कही

धारा 384 के तहत होगी कार्यवाही मॉल सिनेमा में फ्री पार्किंग का नियम लागू होने के बाद यदि किसी मॉल दिया मल्टीप्लेक्स में ग्राहक से पार्किंग शुल्क लेने की शिकायत मिलती है तो संबंधित संचालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के तहत जबरन वसूली का मामला दर्ज किया जाएगा इसके लिए मॉल स्पा मल्टीप्लेक्स संचालकों को पुलिस की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा सिनेमा मॉल की पार्किंग ग्राहकों को फ्री में मिले इसलिए पुलिस अधिकारी प्रपोजल बनाकर मुख्यालय भेजेंगे मुख्यालय से प्रपोजल राज्य सरकार को जाएगा और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद पूरे प्रदेश में एक साथ मॉल सिनेमा फ्री पार्किंग की व्यवस्था लागू होगी


Conclusion:गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर हुई बैठक

बैठक में पुलिस के अधिकारी गुजरात उच्च न्यायालय के जस्टिस आनंद एस दवे व जस्टिस बिरेन वैष्णव के आदेश को आधार बनाया 8 जुलाई को जस्टिस आनंद एस दवे व जस्टिस बीरन वैष्णव की खंडपीठ ने मॉल और मल्टीप्लेक्स संचालकों की ओर से दायर अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान पूछा था कि किन नियमों के तहत ये लोग पार्किंग का पैसा वसूलते हैं । खंडपीठ नहीं है टिप्पणी की कि इस प्रकार पार्किंग चार्ज लेने का अधिकार मॉल मल्टीप्लेक्स के संचालकों को नहीं है ।

बाईट - एम आर मांडवी ( एएसपी ट्रैफिक )
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