रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट के लिए अब छत्तीसगढ़ शासन ने अलर्ट जारी कर दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को नए वेरिएंट के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
दिशा-निर्देश में कहा गया है, राज्य में हवाई मार्ग, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर की कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा. रिपोर्ट निगेटिव होने पर छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है.
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रिपोर्ट निगेटिव न होने पर होम क्वॉरेंटाइन
नए आदेश में कहा गया है, ऐसे यात्री जिनकी कोविड-19 जांच रिपोर्ट निगेटिव है और कोविड-19 के लक्षण नहीं हैं, उन्हें स्वास्थ्य विभाग के एसओपी के तहत होम क्वॉरेंटीन होने के निर्देश दिया जाए. ऐसे यात्री जिनके पास कोविड-19 की जांच रिपोर्ट निगेटिव है और उन्हें कोविड-19 के लक्षण हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की फिर से कोविड-19 जांच की जाए. जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग के एसओपी के तहत इलाज कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं.
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कोविड-19 लक्षण वाले लोग जो जांच में निगेटिव पाये जाते हैं, ऐसे लोगों को आइसोलेट या क्वॉरेंटाइन करने के निर्देश हैं. इसके अलावा ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास कोविड-19 की जांच रिपोर्च निगेटिव नहीं है, उनका एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सीमावर्ती राज्य से आने वाले सड़क मार्ग के सीमा पर ही टेस्ट किया जाए.
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पॉजिटिव आने पर डॉक्टरों की सलाह से होगा इलाज
कोविड-19 जांच के बाद पॉजिटिव पाये गये लोगों को आवश्यकतानुसार होम आइसोलेशन/कोविड केयर सेंटर/डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में उपचार के लिए तत्काल भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं. कोविड-19 लक्षण वाले शख्स जिनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव है उनका डॉक्टरों से सलाह के बाद उपचार कराने की निर्देश दिए गए हैं.
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टेस्टिंग कियोस्क स्थापित करने के निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग से जारी निर्देश में ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास कोविड-19 की जांच रिपोर्ट निगेटिव नहीं है और टेस्टिंग के दौरान उनमें कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य विभाग के एसओपी के तहत संस्थागत क्वॉरेंटीन करने को कहा गया है.