रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर बिना राशनकार्ड वाले प्रवासी व्यक्तियों और श्रमिकों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति, प्रति महीने मुफ्त में 5 किलो चावल का वितरण किया गया है. इसकी समय सीमा को अब बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दी गई है.
कलेक्टरों को जारी किया गया पत्र
मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस संबंध में शुक्रवार को खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर निर्देशानुसार 31 अगस्त तक चावल वितरण कराने को कहा है.
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वेबसाइट के जरिए करा सकेंगे पंजीयन
खाद्यान्न लेने के लिए प्रवासी श्रमिकों और व्यक्तियों का पंजीयन खाद्य विभाग की जनभागीदारी वेबसाइट https:khadya.cg.nic.in/citizen/citizenhome.aspx में ऑनलाइन पंजीयन का प्रावधान है. इसके माध्यम से प्रवासी व्यक्ति और श्रमिक सीधे अपना पंजीयन कर सकते हैं. या जिला प्रशासन के माध्यम से भी हितग्राही अपना पंजीयन करवा सकते हैं. इस योजना के तहत हितग्राहियों की पहचान के लिए आधार नंबर नहीं होने पर मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, किसान की फोटो युक्त पासबुक या राज्य शासन, जिला प्रशासन की ओर से जारी दूसरा कोई फोटोयुक्त परिचय पत्र भी मान्य किया गया है.
गरीब परिवारों के लिए योजना
बता दें कि, कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने श्रमिकों को मुफ्त राशन देने का फैसला लिया था. इसके तहत परिवार के हर व्यक्ति को 5-5 किलो चावल मुफ्त में देना था. सरकार ने योजना जून महीने तक चलाई थी. लेकिन अब इस योजना की अवधि को अब अगस्त महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है.