रायपुर: राजधानी में गुरुवार को एसएसपी अजय यादव के नेतृत्व में पुलिस विभाग की सिविल लाइन स्थित C4 में बड़ी बैठक हुई है. मीटिंग थाना प्रभारी और सीएसपी के बीच थी. जहां लॉकडाउन की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करवाने को लेकर चर्चा की गई. इसमें लॉकडाउन के नियमों सहित कई मुद्दों को लेकर निर्देश दिए गए हैं.
एसएसपी ने कहा कि रायपुर जिले में शुक्रवार से 10 दिनों का लॉकडाउन लगने वाला है. जिला प्रशासन ने कोरोना से संबंधित जो भी गाइडलाइन्स और दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उनका सख्ती से पालन कराया जाए. पुलिसकर्मियों को भी इस संक्रमण से स्वयं का बचाव करने कहा गया है और सावधानी से सभी को ड्यूटी करने की सलाह दी गई है.
पुलिस मानवीयता बरतें
पुलिसकर्मियों को हर परिस्थिति के अनुसार मानवीयता बरतने को भी कहा गया है. पुलिस को निर्देशित किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र देखकर उन्हें आने-जाने दिया जाए. कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को भी तस्दीक कर आने-जाने में छूट देने को कहा गया है. फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को फैक्ट्री परिसर में ही बने आवासों में रहने की हिदायत दी गई है.
'रेमडेसिविर इंजेक्शन' की शॉर्टेज कहीं बिगाड़ ना दे कोरोना मरीजों का हाल
जिले में प्रवेश के लिए लेनी होगी अनुमति
SSP अजय यादव ने निर्देश दिए कि कोई श्रमिक अपने घर जाता है, तो वह शहर के बाहर रिंग रोड से फैक्ट्री आना-जाना करेगा. अन्य जिलों से आने वाले लोगों के कारण और परमिशन को देखकर ही जिले के अंदर प्रवेश करने और बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी. रायपुर जिले में किसी भी थाना क्षेत्र में नशे और शराब का अवैध व्यापार न हो, इस संबंध में थाना और चौकी प्रभारियों को सख्त हिदायत दी गई है.
अनावश्यक घूमने पर दर्ज होगी FIR
इसके अलावा अजय यादव ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि दुकानें या बाजार ना खुलें. इसके लिए पेट्रोलिंग टीम लगातार गश्त करती रहे. इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है. इस बार का लॉकडाउन थोड़ा अलग रहने वाला है. उन्होंने कहा कि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होगी, तो थाना प्रभारी और पुलिस टीम उसे समझेगी, लेकिन जो लोग अनावश्यक घूमते पाए गए, उन पर पुलिस सीधे FIR दर्ज कर सकती है.